RBI Action: RBI का बड़ा एक्शन, इस बैंक का रद्द किया लाइसेंस

RBI का बड़ा एक्शन, इस बैंक का रद्द किया लाइसेंस

RBI Action

RBI Action: RBI ने बड़ा एक्शन लिया है। बता दें किसी बैंक के साथ हुई गड़बड़ी में हमेशा एक्शन लेता रहता है। इस बार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक के खिलाफ एक्शन लिया है। RBI ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

Highlights

  • RBI ने बड़ा एक्शन लिया है
  • RBI बैंकों के कामकाजों पर नजर रखती है
  • मनमानी करने पर जुर्माना लगाता है

RBI ने की इस बैंक के खिलाफ कार्रवाई

RBI देश के सभी बैंकों के कामकाजों पर नजर रखती है। जब भी कोई बैंक नियमों को अनदेखा कर अपनी मनमानी करता है तो आरबीआई उस पर जुर्माना लगा सकता है या बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। इसी कड़ी में RBI ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

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केंद्रीय बैंक ने कहा कि पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। RBI ने बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश के कॉर्पोरेशन कमिश्नर और को-ऑपरेटिव सोसायटीज के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने और एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने को कहा गया है।

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5 लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पाने का हकदार होंगे ग्राहक

प्रत्येक जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी DICGC से केवल 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पाने का हकदार होगा। RBI ने कहा कि पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक के डेटा के अनुसार लगभग 99.51 फीसदी जमाकर्ता DICGC से अपनी पूरी जमा राशि पाने के हकदार हैं।

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जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक

RBI ने कहा कि पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है। RBI ने कहा, ‘‘बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। अगर बैंक को आगे भी बैंकिंग कारोबार जारी रखने की अनुमति दी गई तो इससे जनहित पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।’’

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