नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पीएनबी ने शनिवार को शेयर बाजार को भेजी सूचना में कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस के एक ऋण खाते में धोखाधड़ी से संबंधित जानकारी देने में देरी के कारण यह जुर्माना लगाया गया है।
बैंक ऑफ बड़ौदा (बॉब) ने भी शेयर बाजार से कहा कि इसी तरह के एक मामले में रिजर्व बैंक ने उसके ऊपर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एसबीआई ने शनिवार को शेयर बाजार को इसकी जानकारी दी। उसने कहा कि एक ऋण खाते में धोखाधड़ी की सूचना देने में देरी होने के कारण यह जुर्माना लगा है।
ओबीसी पर लगाया डेढ़ करोड़ रुपये का जुर्माना
रिजर्व बैंक ने ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) पर डेढ़ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। ओबीसी ने शनिवार को शेयर बाजार को इसकी जानकारी दी। उसने कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस के एक ऋण खाते में धोखाधड़ी की सूचना देने में देरी होने के कारण यह जुर्माना लगा है। बैंक ने बताया कि उसे 14 दिनों के भीतर जुर्माने का भुगतान करना होगा।