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आरबीआई ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक पर ठोका पांच करोड़ रुपये का जुर्माना 

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक ने परिचालन दिशानिर्देश और अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) नियमों का उल्लंघन करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने कंपनी पर यह जुर्माना बैंक के दस्तावेजों की जांच करने के बाद लगाया है। उसने पाया कि ग्राहकों की ओर से बिना किसी स्पष्ट रजामंदी के लोगों के खाते खोले गए। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, ‘‘ भारतीय रिजर्व बैंक ने सात मार्च2018 को एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। उस पर यह जुर्माना केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए केवाईसी नियमों और भुगतान बैंक परिचालन के दिशानिर्देशों की अवहेलना करने के लिए लगाया गया है।’’

ग्राहकों की शिकायत थी कि उनकी बिना किसी स्पष्ट रजामंदी के एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने उनके खाते खोले। इसे लेकर मीडिया में भी खबरें थीं, जिस पर रिजर्व बैंक ने20-22 नवंबर2017 को बैंक का पर्यवेक्षण दौरा किया। पर्यवेक्षण रपट के मुताबिक बैंक के दस्तावेजों में पाया गया कि उसने केवाईसी नियमों और भुगतान बैंक परिचालन के दिशानिर्देशों की अवहेलना की है। इसके बाद रिजर्व बैंक ने15 जनवरी को कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और बैंक के उत्तर का आकलन करने के बाद उस पर यह मौद्रिक जुर्माना लगाने का निर्णय किया।  एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने पिछले साल जनवरी में अपना परिचालन शुरु किया था।

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