RBI ने Sangli Sahakari Bank को 2 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

RBI ने Sangli Sahakari Bank को 2 लाख रुपये का लगाया जुर्माना
Published on
  •  Sangli Sahakari Bank पर दो लाख रुपये का monetary penalty
  • 31 मार्च, 2022 तक की financial position का बैंक के इंस्पेक्शन
  • कार्रवाई नियमो के अनुपालन में कमियों पर आधारित है . 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने "निदेशक मंडल-यूसीबी" पर RBI द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए  Sangli Sahakari Bank Limited, Mumbai पर दो लाख रुपये का monetary penalty लगाया है। RBI की एक रिलीज़ में कहा गया है कि यह जुर्माना Banking Regulation Act, 1949. के प्रावधानों के तहत आरबीआई के शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
रिलीज़ में कहा गया है, "यह कार्रवाई नियमो के अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।"

कहा गया है कि 31 मार्च, 2022 तक की financial position के संदर्भ में RBI द्वारा किए गए बैंक के इंस्पेक्शन रिपोर्ट , रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट और सभी प्रकार के पेपर की जांच से पता चला कि बैंक ने एक रिश्तेदार को दिए गए loan का नवीनीकरण किया था।
इसके बाद, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई कि अपेक्षित निर्देशों का पालन नहीं करने पर उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। जिसको लेकर रिलीज़ में कहा गया है, "नोटिस पर बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, RBI इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि RBI द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न करने का आरोप सही है और बैंक पर monetary penalty लगाना जरूरी है।"monetary penalty के लिए आदेश RBI द्वारा इस वर्ष सितंबर में दिया गया था।

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