RBI ने AXIS Bank और मणप्पुरम फाइनेंस पर लगाया 90 लाख का बड़ा जुर्माना

RBI ने AXIS Bank और मणप्पुरम फाइनेंस पर लगाया 90 लाख का बड़ा जुर्माना
Published on

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Axis Bank पर 90.92 लाख रुपये और सोने के बदले कर्ज देने वाली कंपनी मणप्पुरम फाइनेंस पर 42.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने यह जुर्माना बैंक द्वारा केवाईसी नियमों का उल्लंघन करने और रिकवरी एजेंटों द्वारा उचित व्यवहार नहीं करने के कारण लगाया है। आरबीआई ने बताया कि एक्सिस बैंक ने कुछ ग्राहकों के पहचान और पते से जुड़े रिकॉर्ड को नहीं रखा था।

आरबीआई ने यह जुर्माना बैंकिंग नियामक के कुछ दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर लगाया है। Axis Bank पर यह जुर्माना केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) नियमों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है।

बैंक कुछ ग्राहकों के पहचान और पते से जुड़े रिकॉर्ड को रखने में विफल रहा है। इसके अलावा, आरबीआई ने यह भी पाया है कि Axis Bank के कुछ रिकवरी एजेंट लोन लिए गए ग्राहकों से कर्ज वसूली करते वक्त उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं।

मणप्पुरम फाइनेंस पर यह जुर्माना नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी-सिस्टमैटिकली इंपोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी और डिपॉजिट टेकिंग कंपनी 2016 के नियमों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel 'PUNJAB KESARI' को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Related Stories

No stories found.
logo
Punjab Kesari
www.punjabkesari.com