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क्रेडिट कार्ड को लेकर RBI ने जारी किए नए नियम, जानिए पूरी डिटेल

आरबीआई के निर्देशों के अनुसान यदि क्रेडिट कार्डधारक को अपना खाता बंद करने में देरी का सामना करना पड़ता है तो…….

आरबीआई ( भारतीय रिजर्व बैंक ) गुरुवार को डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं। आरबीआई के निर्देशों के अनुसान यदि क्रेडिट कार्डधारक को अपना खाता बंद करने में देरी का सामना करना पड़ता है तो बैंक को उस कार्डधारक को जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इसके अलावा आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड को लेकर थोड़ी सख्ती भी की है। आपको बता दें कि, आरबीआई ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े मास्टर दिशा-निर्देशों में बिना आवेदन कार्ड जारी करने या अपग्रेड कर पर सख्ती से रोक लगा दी है।
बैंकों पर भी लगेगा जुर्माना
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भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक यदि बैंक बिना आवेदन के डेबिट या क्रेडिट जारी करता है तो उन्हें अब बिलिंग राशि का दोगुना जुर्माना अदा करना होगा। आपको बता दें कि, आरबीआई के यह नियम एक जुलाई 2022 से लागू होंगे और सभी प्रकार के बैंकों पर प्रभावी होंगे। बैंकों के साथ-साथ बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी यह नियम मानने होंगे। इसके अलावा आरबीआई ने कहा है कि, क्रेडिट या डेबिट कार्ड जारी करने वाली कंपनियां बकाया की वसूली के लिए ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकते। बैंक ने यह भी कहा है कि, बिना ग्राहक की मंजूरी के कार्ड जारी करना या उसकी सीमा बढ़ाने अथवा अन्य सुविधाएं देना बिल्कुल मना है।
क्रेडिट कार्ड की सेवा बंद कराने के लिए आरबीआई ने निर्धारित किए हैं कुछ नियम
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अब हम आपको यह बताने जा रहें हैं कि, क्रेडिट कार्ड को बंद करवाने के लिए आरबीआई ने कौन से नियम निर्धारित किए हैं। आरबीआई ने कहा है कि, जो व्यक्ति अपना कार्ड बंद करवाना चाहता है उसे क्रेडिट कार्ड को बंद करने के बारे में कार्डधारक को ईमेल, एसएमएस आदि के माध्यम से तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।  जिनमे हेल्पलाइन,  ई-मेल-आईडी, इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस, वेबसाइट पर प्रमुखता से दिखाई देने वाला लिंक, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल-ऐप या कोई अन्य मोड शामिल हैं। इसके अलावा कार्डधारक द्वारा सभी बकाया भुगतान के अधीन सात दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। ध्यान रहे  कार्ड-जारीकर्ता डाक या किसी अन्य माध्यम से बंद करने का अनुरोध भेजने पर जोर नहीं देगा, जिसके परिणामस्वरूप अनुरोध प्राप्त होने में देरी हो सकती है। आरबीआई ने कहा है कि, कार्ड जारीकर्ता को 30 दिनों की अवधि के भीतर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के साथ कार्ड बंद होने की जानकारी देनी होगी।

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