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RBI ने लावारिस जमा की वापसी के लिए '100 दिन 100 भुगतान' अभियान किया शुरू

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज बैंकों के लिए '100 दिन 100 भुगतान' अभियान की घोषणा की जो 1 जून से शुरू होगा। आरबीआई ने शुक्रवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि देश के हर जिले में प्रत्येक बैंक के शीर्ष '100 अदाव जमा राशियों’' का पता लगाया जा सकता है और '100 दिनों' के भीतर निपटाया जा सकता है।

केन्द्रीय बैंक ने बैंकों के लिए‘100 दिन 100 भुगतान’अभियान की घोषणा की ताकि देश के प्रत्येक जिले में 100 दिनों के भीतर प्रत्येक बैंक की शीर्ष 100 अदावी जमाराशियों का पता लगाया जा सके और उनका निपटारा किया जा सके।

इस उपाय से बैंकिंग प्रणाली में दावा न की गई जमाराशियों की मात्रा को कम करने और ऐसी जमाराशियों को उनके सही मालिकों/दावेदारों को वापस करने के लिए रिज़र्व बैंक के चल रहे प्रयासों और पहलों को पूरक होने की उम्मीद है।

बचत या चालू खातों में शेष राशि जो 10 वर्षों से परिचालित नहीं की गई है, या परिपक्वता की तारीख से 10 वर्षों के भीतर दावा नहीं किया गया है, उन्हें अदावी जमा’के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इन राशियों को बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए 'जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता' (डीईए) कोष में स्थानांतरित किया जाता है।