1 दिसंबर से बदल जायेगा SIM Card खरीदने का नियम : DOT

SIM Card Rule
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  • वर्तमान में भारत में करीब 10 लाख सिम कार्ड विक्रेता हैं
  • सिम कार्ड के खरीदने और बेचने के नियम में भी कई बदलाव किये गए
  • 1 दिसंबर से बदल रहे नियम

आप भी सोच रहे नया SIM Card लेने को , तो पहले जान ले ये नया नियम। हाल ही में दूरसंचार विभाग (DoT) ने सिम कार्ड के लिए नया नियम जारी किया है साथ ही सिम कार्ड के खरीदने और बेचने के नियम में भी कई बदलाव किये गए है। तो यह सबके लिए जानना जरुरी है वरना उल्लंघन पर जुर्माने तो देने ही होंगे साथ ही जेल जाना पड़ सकता है। फर्जी सिम कार्ड से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार ने नए सिम कार्ड नियम जारी किए हैं। पहले ये नियम 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने वाले थे पर इसे 2 महीना और बढ़ा दिया गया था ,1 दिसंबर नए नियमों के तहत, सिम कार्ड खरीदने के लिए लोगों को अपनी पहचान और पते का प्रमाण देना होगा। इसके लिए उन्हें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों को जमा करना होगा।

नए नियमों के तहत, एक व्यक्ति को एक ही आईडी पर मिलने वाले सिम कार्ड एक सिमित संख्या में ही इश्यू करा सकते है। सिम बिक्रेता यानी प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) को 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करना जरुरी होगा और डीलरों को सिम कार्ड बेचने से पहले ग्राहक की पहचान और पते का वेरिफिकेशन करना होगा। सरकार का मानना है कि नए नियमों से फर्जी सिम कार्ड से होने वाले फ्रॉड को रोकने में मदद मिलेगी। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि ऐसी रिपोर्टें मिल रही थीं कि सिम कार्ड विक्रेता बिना उचित वेरिफिकेशन और जांच के नए सिम कार्ड इश्यू कर रहे हैं। ये सिम कार्ड बाद में फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।

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