मुंबई : पूंजी बाजार नियामक सेबी को सत्यम घोटाला मामले में सैट की ओर से झटका लगा है। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने 7,800 करोड़ रुपये के सत्यम घोटाला मामले में प्राइस वाटरहाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) पर दो साल के लिये लगाई गई रोक के आदेश को खारिज कर दिया। सेबी ने पीडब्ल्यूसी पर दो साल तक किसी भी सूचीबद्ध कंपनी का आडिट करने पर रोक लगाने का आदेश दिया था।
हालांकि, सैट ने मामले में आडिट कंपनी पीडब्ल्यूसी से आंशिक तौर पर 13 करोड़ रुपये लौटाने को मंजूरी दी है। सत्यम घोटाला जनवरी, 2009 में सामने आया था। कंपनी के प्रवर्तक रामलिंग राजू ने करोड़ों रुपये के घोटाले की बात को स्वीकारा था। मामले में सेबी द्वारा पीडब्ल्यूसी पर लगाई गई रोक को दरकिनार करते हुये सैट ने कहा कि केवल राष्ट्रीय लेखापरीक्षा निगरानी संस्था भारतीय सनदी लेखा संस्थान (आईसीएआई) ही अपने सदस्यों के मामले में कोई कार्रवाई कर सकता है।
आडिट करने में ढिलाई बरते जाने मात्र से ही धोखाधड़ी किया जाना साबित नहीं होता है। सैट ने अपने आदेश में कहा, ‘‘सेबी को आडिट की गुणवत्ता को देखने और जांचने का कोई अधिकार नहीं है। सेबी इस मामले में केवल उपचारात्मक और बचाव वाली कार्रवाई कर सकता है।