नई Tax व्यवस्था से मिलेगी स्पष्ट और सीधी गणना की सुविधा

नई Tax व्यवस्था से मिलेगी स्पष्ट और सीधी गणना की सुविधा
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Tax: केंद्रीय बजट 2024-25 की एक प्रमुख विशेषता, नई आयकर व्यवस्था की शुरुआत के साथ भारत के कर परिदृश्य में बदलाव आया है। इस प्रकार, लगभग 72 प्रतिशत करदाताओं ने नई कर व्यवस्था को चुना है, जबकि 28 प्रतिशत पुरानी कर व्यवस्था में बने हुए हैं।

नई कर व्यवस्था पर जोर दिया

इस वर्ष करदाताओं की बढ़ती संख्या ने नई कर व्यवस्था को चुना है। आकलन वर्ष (AY) 2024-25 के लिए दाखिल किए गए कुल 7.28 करोड़ ITRमें से, पुरानी कर व्यवस्था में दाखिल 2.01 करोड़ ITR की तुलना में नई कर व्यवस्था में 5.27 करोड़ दाखिल किए गए हैं। सरकार ने नई कर व्यवस्था पर जोर दिया है, करदाताओं को कर अनुपालन के लिए एक सरल, अधिक लाभकारी दृष्टिकोण के लिए इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

खत्म होगी कटौती और छूट

नई व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ इसकी सरलता है। कई कटौतियों और छूटों के बीच से गुजरने के दिन अब खत्म हो गए हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने बताया कि नई संरचना कर देयता की स्पष्ट और सीधी गणना प्रदान करती है, जिससे समय की बचत होती है और गलतियों और गलतफहमियों की संभावना कम होती है। कई आय स्रोतों से जुड़े व्यक्तियों या जिन्हें कर दाखिल करना कठिन लगता है, उनके लिए नई व्यवस्था एक स्वागत योग्य बदलाव है। नई कर व्यवस्था में कर की दरें कम हैं, जिसके परिणामस्वरूप करदाताओं के पास अधिक व्यय योग्य आय होगी। बढ़ी हुई वित्तीय लचीलेपन के साथ, व्यक्ति अपने खर्च, बचत और निवेश के बारे में अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। चाहे छुट्टी की योजना बना रहे हों, घर पर डाउन पेमेंट कर रहे हों या रिटायरमेंट में निवेश कर रहे हों, अतिरिक्त पैसा महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। सरकार का लक्ष्य इस नई व्यवस्था के माध्यम से कर आधार को व्यापक बनाना है। प्रक्रिया को सरल बनाने और कम दरों की पेशकश करके, अधिक लोगों को अपने रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे संभावित रूप से कर राजस्व में वृद्धि होती है। इस अतिरिक्त राजस्व का उपयोग आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जा सकता है, जिससे पूरे देश को लाभ होगा। जबकि पुरानी व्यवस्था में कुछ कटौती और छूट की पेशकश की गई थी, नई व्यवस्था एक स्पष्ट और अनुमानित कर संरचना प्रदान करती है। इससे करदाताओं को विभिन्न कर-बचत विकल्पों को समझने की जटिलताओं के बिना सूचित वित्तीय निर्णय लेने का अधिकार मिलता है। इस तरह की स्पष्टता से बेहतर वित्तीय नियोजन और अपने वित्त पर नियंत्रण की भावना पैदा हो सकती है।

(Input From ANI)

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