दूरसंचार उद्योग के संगठन सीओएआई ने सोमवार को कहा कि समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) भुगतान की समयसीमा के बारे में सही समय पर समाधान दूरसंचार कंपनियों के लिये काफी अहम होगा। इससे उन्हें अपनी भविष्य की कार्ययोजना और साल के अंत में उनके खातों के आडिट के बारे में निर्णय लेने में स्पष्टता आयेगी।
दूरसंचार कंपनियों के संगठन ‘सेल्युलर आपरेटर्स एसोसियेसेन आफ इंडिया (सीओएआई)’ ने कहा है कि वह इस मामले में दूरसंचार विभाग के साथ लगातार संपर्क में रहेगा। क्षेत्र को हालांकि बजट में कोई बड़ी राहत देने की पहल नहीं की गई है इसके बावजूद वह विभाग के साथ बातचीत करता रहेगा। संगठन ने कहा है कि उनकी अदालत में दायर सुधार याचिका पर फैसला आने के बाद विचार विमर्श किया जा सकता है।
दूरसंचार कंपनियों ने सांविधिक बकाये के भुगतान की समयसीमा को लेकर उच्चतम न्यायालय में भुगतान की समयसीमा बढ़ाये जाने के बारे में सुधार याचिका दायर की है। यह याचिका भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेलिसविर्सिज ने मिलकर दायर की है।
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों की एजीआर बकाये को लेकर दायर समीक्षा योचिका को खारिज कर दिया था। सीओएआई के महानिदेशक रंजन मैथ्यूज ने पीटीआई- भाषा से कहा, ‘‘मामले के जल्द समाधान काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कंपनियों को आगे निर्णय लेने में स्पष्टता आयेगी। इसके साथ ही अब हम वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं इसलिहाज से भी पूरे साल का खाता तैयार करने और उसके आडिट कराने जैसे मामलों में भी फैसला बहुत होना आवश्यक है।’’