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केबल टीवी और डीटीएच कंपनियों पर दूर संचार नियामक ने कसा शिकंजा

दूरसंचार नियामक ट्राई ने डिश टीवी इंडिया को प्रसारण और केबल टीवी सेवाओं के लिए नई नियामकीय रूपरेखा के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया है।

नई दिल्ली : दूरसंचार नियामक ट्राई ने डिश टीवी इंडिया को प्रसारण और केबल टीवी सेवाओं के लिए नई नियामकीय रूपरेखा के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया है। ट्राई ने कंपनी की विशिष्ट सेवा पेशकश और शिकायत निवारण हेल्पलाइन से जुड़ी उपभोक्ताओं की शिकायतों पर यह कार्रवाई की। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नई शुल्क और नियामकीय व्यवस्था का उल्लंघन करने वाली केबल टीवी और डीटीएच कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।

ट्राई ने इस हफ्ते की शुरुआत में इसी आधार पर भारती टेलीमीडिया को भी फटकार लगाई थी। ट्राई की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देश में कहा गया है कि शिकायत के मुताबिक, डीटीएच कंपनी उपभोक्ताओं को जबरन फ्री-टू-एयर चैनलों का समूह उपलब्ध करा रही है। इसके लिए न तो उनकी सहमति ली जा रही है और न ही उन्हें कोई विकल्प दिया जा रहा है। ट्राई ने कहा कि यह सब ग्राहकों द्वारा लिये गये चैनलों के अतिरिक्त दिया जा रहा है और संदेश प्रेषित किया जा रहा है कि इन चैनलों का कोई शुल्क नहीं है।

यदि आप कोई पे चैनल चुनते हैं तो यह चैनल आपके एनसीएफ (नेटवर्क क्षमता शुल्क) को प्रभावित नहीं करेगा। इसमें आगे कहा गया कि अधिकतर समय ग्राहक डिश टीवी के टोल-फ्री नंबर पर संपर्क नहीं कर पाते हैं और अपनी शिकायत नहीं बता पाते हैं। ट्राई ने बुधवार को जारी निर्देश में कहा कि प्राधिकरण अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए डिश टीवी को निर्देश देता है कि वह उपरोक्त मामले का समाधान करे और निर्देश जारी होने की तारीख से पांच दिन के भीतर नए नियमों के अनुपालन की रिपोर्ट जमा कराए।

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