रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने अग्रिम और ऋण नियामक नियमों का पालन नहीं करने पर यस बैंक पर छह करोड़ और आईडीएफसी पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है। केंद्रीय बैंक की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि यह कदम नियामकीय नियमों के अनुपालन में गड़बड़ को लेकर उठाया गया है। आरबीआई ने कहा है कि यस बैंक की 31 मार्च 2016 की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण करने के बाद पाया गया कि विभिन्न नियमों का उल्लंघन किया गया है। रिजर्व बैंक ने इस वर्ष 06 जुलाई को नोटिस जारी किया था और इसके बाद 24 अगस्त को यस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
उसके बाद यह कार्रवाई की गयी है। केन्द्रीय बैंक ने कहा है कि यस बैंक ने फँसे हुए कर्ज के वर्गीकरण के लिये तय मानदंडों का पालन नहीं किया। इसके अलावा एटीएम पर साइबर हमले की रिपोर्ट देने में भी यस बैंक ने देरी की। आईडीएफसी बैंक के संबंध में रिजर्व बैंक ने ऋण और अग्रिम के मामले में नियामकीय प्रतिबंधों को पूरा नहीं करने पर जुर्माना लगाया है। केन्द्रीय बैंक ने कहा है कि 31 दिसम्बर 2016 की रिपोर्ट के अनुसार कुछ निर्देशों का पालन नहीं किया गया। बैंक को इस वर्ष 07 अगस्त को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद यह कार्रवाई की गयी है।