नई दिल्ली : देश में माल एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने के बाद से कारोबारियों को अब तक 82,000 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड किया जा चुका है। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के सदस्य आर.के. बर्थवाल ने यह जानकारी दी। जीएसटी देश में एक जुलाई 2017 को लागू किया गया।
बर्थवाल ने यहां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला- 2018 (आईआईटीएफ) में संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने जीएसटी रिफंड के लिये तीन पखवाड़ों के दौरान विशेष अभियान चलाया और अब तक कुल मिलाकर 82,000 करोड़ रुपये से अधिक के रिफंड दावों का निपटान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत यह रिफंड अलग अलग मदों में दिया गया है।
निर्यातकों द्वारा दिये गये शुल्क का रिफंड किया गया है। एकीकृत GST के तहत डीम्ड एक्सपोर्ट पर जो शुल्क दिया गया उसका रिफंड हुआ है। इसी तरह के कुछ अन्य शुल्कों का रिफंड जारी किया गया। सीबीआईसी ने यह काम विशेष अभियान के जरिये किया है।