नई दिल्ली : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) ने इंटरकनेक्ट नियमों में संशोधन के लिए एक मसौदा जारी किया। ट्राई ने इसके तहत किसी दूरसंचार कंपनी द्वारा अन्य दूरसंचार कंपनियों से कॉल कनेक्ट पोर्ट मांगने की नियम व शर्तों में कुछ बदलाव का प्रस्ताव किया है। मसौदे पर उद्योग जगत की राय व टीका टिप्पणी 18 मई तक मांगी है।
इस ‘दूरसंचार इंटरकनेक्शन (संशोधन) नियमन 2018’ में प्रस्तावित है कि कुछ विशेष हालात मे कोई कंपनी अतिरिक्त पोर्ट की मांग कर सकती है। यह मुद्दा हाल ही में नयी कंपनी रिलायंस जियो तथा पुरानी कंपनियों भारती एयरटेल , वोडाफोन व आइडिया सेल्यूलर के बीच विवाद का बड़ा कारण रहा है।
24X7 नई खबरों से अवगत रहने के लिए यहाँ क्लिक करें।