नई दिल्ली : आयकर विभाग वॉलमार्ट द्वारा विदहोल्डिंग कर के निपटान के लिए 7 सितंबर तक इंतजार करेगा। एक अधिकारी ने बताया कि ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट से शेयर बेच कर निकलने वाले कंपनी के करीब 44 शेयरधारकों को अमेरिकी कंपनी वालमार्ट द्वारा भुगतान किए जाने वाले भुगतान के बाद आयकर विभाग इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगा। अमेरिका की खुदरा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वॉलमार्ट इंक ने अगस्त के मध्य में फ्लिपकार्ट की 77 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण का 16 अरब डॉलर का सौदा पूरा किया है।
आयकर कानून के प्रावधानों के तहत वॉलमार्ट को शेयरों के किए जाने वाले भुगतान पर विदहोल्डिंग कर काटन कर उसे कर विभाग को इस महीने की सात तारीख तक जमा कराना होगा। अधिकारियों ने बताया कि वॉलमार्ट ने अभी तक विदहोल्डिंग कर देनदारी को लेकर कर विभाग से संपर्क नहीं किया है।
Flipkart Deal : सबसे बड़ा ई कॉमर्स हुआ सौदा , वॉलमार्ट की होगी फ्लिपकार्ट
हालांकि, फ्लिपकार्ट के कुछ शेयरधारकों ने अपनी कर देनदारी के बारे में विभाग से पूछा है। धारा 197 के तहत शेयर बेचने वाले लेनदेन का ब्योरा देकर कर विभाग से विदहोल्डिंग कर प्रमाणपत्र हासिल कर सकते हैं और कम या शून्य कर दर पर देनदारी का दावा पेश कर सकते हैं। यदि अनिवासी विक्रेता दोहरा कराधान बचाव संधि के प्रावधानों को लागू करता है तो कर की दर काफी कम हो सकती है।