मुंबई : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने मंगलवार को कहा कि उसने उत्तर प्रदेश के दो सहकारी बैंकों पर ‘अपने उपभोक्ता को जानें’ (केवाईसी) और कुछ अन्य उल्लंघनों के आरोप में दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन बैंकों में गोरखपुर का नेशनल सहकारी बैंक और बहराइच का नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक शामिल है।
आरबीआई ने बयान में कहा है, ‘‘रिजर्व बैंक ने अपने उपभोक्ता को जानें संबंधी अपने प्रावधानों का उल्लंघन करने पर गोरखपुर स्थित नेशनल सहकारी बैंक के ऊपर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।’’ इसके अलावा संपत्ति एवं देनदारी के बाबत रिपोर्ट दाखिल नहीं करने को लेकर बहराइच के नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के ऊपर भी दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने इन बैंकों को नोटिस जारी किए थे।