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टीवी, फ्रिज समेत सामान्य इस्तेमाल के घरेलू उपकरणों पर GST से कम हुई कर की दरें : वित्त मंत्रालय

टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन और अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों जैसे सामान्य घरेलू इस्तेमाल के सामानों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरें क्रियान्वयन

टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन और अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों जैसे सामान्य घरेलू इस्तेमाल के सामानों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरें क्रियान्वयन के बाद 31 प्रतिशत से अधिक से कम होकर 18 प्रतिशत पर आ गयी हैं। एक विश्लेषण में यह जानकारी सामने आयी है।

जीएसटी की दरों के बारे में वित्त मंत्रालय के एक विश्लेषण के अनुसार वातानुकूलन और वाहनों जैसे लग्जरी सामानों पर भी दरें कम हुई हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ही कहा कि 99 प्रतिशत सामानों पर जीएसटी 18 प्रतिशत की दर से लगेगा।

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को ही जारी इस विश्लेषण में बताया कि अब महज 31 लग्जरी एवं नुकसानदेह सामानों पर ही अधिकतम 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लग रहा है और इनमें भी एक जुलाई 2017 के बाद से कमी देखी गयी है।

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जीएसटी को एक जुलाई 2017 को ही लागू किया था। इसके तहत करों के पांच दायरे शून्य, पांच, बारह, अठारह और 28 प्रतिशत हैं। विश्लेषण में कहा गया है कि 27 इंच तक के टेलीविजन सेट, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, मिक्सर, जूसर, वैक्यूम क्लीनर, गीजर, पंखे और कूलर जैसे घरेलू इस्तेमाल के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा घड़ियों पर कर की दरें कम होकर 18 प्रतिशत पर आ गयी हैं जो कि जीएसटी लागू होने से पहले 31.3 प्रतिशत तक थीं।

इसी तरह मोबाइल फोन पर दरें 18-25 प्रतिशत से कम होकर 12 प्रतिशत और फर्निचरों पर 25-31 प्रतिशत से कम होकर 18 प्रतिशत पर आ गयी हैं।

इसी तरह लग्जरी सामानों जैसे वाहन, सीमेंट, वातानुकूलन मशीनों, डिशवाशिंग मशीनों, डिजिटल कैमरा, वीडियो गेम कंसोल्स और मॉनिटर एंव प्रोजेक्टर पर कर की दरें 31.3 प्रतिशत से कम होकर 28 प्रतिशत पर आ गयी हैं।

इनके अलावा 100 रुपये से अधिक वाले सिनेमा टिकटों पर दरें 35 प्रतिशत से कम होकर 28 प्रतिशत और 5-स्टार होटलों में ठहरने पर दरें 30-50 प्रतिशत से कम होकर 28 प्रतिशत पर आ गयी हैं।

उल्लेखनीय है कि विभिन्न सामानों पर जीएसटी की दरों को और तार्किक बनाने के बारे में सप्ताहांत पर जीएसटी परिषद की होने वाली बैठक में विचार किये जाने का अनुमान है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ अन्य सामानों को भी 28 प्रतिशत के दायरे में लाया जाएगा।

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