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पंजाब हरियाणा में हिंसा का तांडव, 32 लोगों की मौत , बड़ी संख्या में लोग घायल

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राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में आज दोषी ठहराये जाने के फैसले के बाद डेरा समर्थक हिंसा पर उतारू हो गये और उन्होंने जमकर तोडफ़ोड़ तथा आगजनी की जिससे 32 लोगों की मौत हो गयी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं।

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हालात पर काबू पाने के लिए हरियाणा में सेना की छह टुकड़यिां तैनात की गयी हैं। हरियाणा और पंजाब के कई क्षेत्रों में हालात बेकाबू होते देख कफ्र्यू लगा दिया गया है।

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हिंसा की घटनाओं तथा सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक कम से कम 32 लोगों की मौत हो गयी है तथा 250 से ज्यादा लोग घायल हुये हैं। पंचकूला सिविल अस्पताल में अब तक 12 शव लाये गये हैं। हरियाणा के पंचकूला और सिरसा तथा पंजाब के पटियाला, बठिंडा, मानसा, मलौट और फिरोजपुर शहरों में हिंसा भड़कने के बाद कफ्र्यू लगा दिया गया है।

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हरियाणा से सटे दिल्ली और गाजियाबाद में भी बाबा समर्थकों ने उत्पात मचाया। आंनद विहार रेलवे स्टेशन पर रीवा एक्सप्रेस के दो खाली कोचों को आग के हवाले कर दिया। कई बसों को भी आग लगाने के समाचार हैं।

इसस बीच पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुये कहा कि दोनों राज्यों में हिंसा के कारण हुये नुकसान की भरपाई डेरा और उसकी सम्पत्तियों को कुर्क करके की जाएगी और यह कार्यवाही अगले दो-तीन दिन में शुरू हो सकती है। न्यायाधीश एस.एस. सरों, सूर्यकांत और अवनीश झिगन की खंडपीठ ने डेरा की सम्पत्तियों को जब्त करने के भी आदेश दिये हैं।

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डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता ने समर्थकों से शांति बनाये रखने की अपील करते हुए कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। वह ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। पंजाब और हरियाणा में बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी की घटनाएं तथा सुरक्षा बलों और उपद्रवियों के बीच झड़पें होने के समाचार हैं। दंगाइयों को खदेडऩे के लिये सुरक्षा बलों ने आंसू गैस, वॉटर कैनन तथा कहीं-कहीं बल का भी प्रयोग किया गया लेकिन इनका कोई खास असर नहीं हुआ।

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पंचकूला में हालात बेहद खराब हैं वहां जगह-जगह सड़कों पर जले वाहन उपद्रवियों की करतूत बयां कर रहे हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओबी वैन, अग्नि शमन दलों के वाहन, कारें और मोटरसाइकिलें शामिल हैं। अनेक वाहनों में तोडफ़ोड़ भी की गयी हैं। शहर में जगह-जगह से घने काले धुएं के गुब्बार उठते दिखाई दे रहे हैं।

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पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने लोगों विशेषकर डेरा समर्थकों से शांति और सछ्वाव बनाये रखने की अपील करने के साथ ही सुरक्षा बलों को कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिये दंगाइयों से कड़ाई निपटने के निर्देश दिये हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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इस बीच डेरा सच्चा सौदा के कई समर्थकों को भी गिरफ्तार किया है। हरियाणा के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राम निवास ने यहां कहा कि दंगों में जिनका भी नुकसान हुआ है उसकी राज्य सरकार भरपाई करेगी।

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इससे पहले केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के न्यायाधीश जगदीप सिंह का डेरा प्रमुख को दोषी करार देने संबंधी खबर अदालत से बाहर आते ही पंचकूला में तीन दिन से बड़ी संख्या में डेरा डाले डेरा समर्थक भड़क गये और उन्होंने हिंसक वारदातें शुरू कर दी और वहां लगाये गये अवरोधक तोड़ डाले । कवरेज के लिये मौजूद इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडियाकर्मियों पर भी उन्होंने हमला बोल दिया।

उपद्रवियों की पंचकूला में अनेक जगहों पर सुरक्षाबलों के साथ झड़प हुई। उपद्रवियों को खदेडऩे के लिये जब आंसू गैस और वाटर कैनन का उन पर कोई असर नहीं हुआ तो सुरक्षाबलों को गोली चलानी पड़ी जिनमें अनेक लोगों के मारे जाने की आशंका है। हिंसा की घटनाओं में अनेक मीडियाकर्मी और सुरक्षाकर्मी भी घायल हुये हैं जिन्हें पंचकूला के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

बेकाबू उपद्रवियों ने रिहायशी क्षेत्रों में भी वाहनों को अपना निशाना बनाया। पंचकूला के निकटवर्ती क्षेत्रों कालका और मनसा देवी में भी इन्होंने गाडिय़ों को आग लगा दी।

पंजाब के फिरोजपुर, मानसा, मलौट, मोगा, मुक्सर और बठिंडा में हुई हिंसा की घटनाओं में उपद्रवियों ने बवाल मचाया। उन्होंने मानसा और मलौट रेलवे स्टेशन, लहरा और संगरूर में तहसील कार्यालयों, खंडवाल गांव में पॉवर ग्रिड, बरनाला में टेलीफोन एक्सचेंज, बठिंडा में चार सुविधा केंद्रों, रामामंडी में पॉवर हाउस और टेलीफोन एक्सचेंज, बल्लुआना में पॉवर ग्रिड और रेलवे स्टेशन, फिरोजपुर में रोडवेज की बस तथा मोगा में डगरू रेलवे स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। राज्य के अन्य क्षेत्रों में हिंसा,आगजनी और तोडफ़ोड़ की घटनाएं होने तथा उपद्रवियों की पुलिस के साथ झड़पें होने की सूचना है ।

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जानिए राम रहीम के अब तक के मामले के बारे में :

25 अगस्त 2017 : CBI कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार दिया। CBI एडवोकेट HPS वर्मा ने बताया कि डेरा चीफ को कम से कम 7 साल की सजा सुनाई जाएगी और इसे उम्रकैद तक बढ़ाया भी जा सकता है।
17 अगस्त 2017 : मामले की बहस खत्म हुई।
25 जुलाई 2017 : कोर्ट ने रोज सुनवाई करने के निर्देश दिए ताकि केस जल्द निपट सके।
जून 2017 : डेरा प्रमुख ने विदेश जाने के लिए अपील दायर की तो कोर्ट ने रोक लगा दी।
जुलाई 2016 : केस के दौरान 52 गवाह पेश हुए। इनमें 15 प्रॉसिक्यूशन और 37 डिफेंस के थे।
2011 से 2016 : लंबा ट्रायल चला। डेरा मुखी की ओर से अपीलें दायर हुईं।
अगस्त 2008 : ट्रायल शुरू हुआ और डेरा मुखी के खिलाफ चार्ज तय किए गए।
जुलाई 2007 : CBI ने अंबाला CBI कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। यहां से केस पंचकूला शिफ्ट हो गया और बताया गया कि डेरे में 1999 और 2001 में कुछ और साध्वियों का भी यौन शोषण हुआ, लेकिन वे मिल नहीं सकीं।
दिसंबर 2003 : CBI को जांच के निर्देश दिए गए। 2005-2006 के बीच में सतीश डागर ने इन्वेस्टिगेशन की और उस साध्वी को ढूंढा जिसका यौन शोषण हुआ था।
दिसंबर 2002 : CBI ब्रांच ने राम रहीम पर धारा 376, 506 और 509 के तहत केस दर्ज किया।
मई 2002 : लेटर के फैक्ट्स की जांच का जिम्मा सिरसा के सेशन जज को साैंपा गया।
अप्रैल 2002 : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट और तब के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को एक साध्वी ने शिकायत भेजी।

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पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।