ग्वालियर : ग्वालियर शहर की सुन्दरता में चार चांद लगाने के लिए नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर लगे बेतरतीब होर्डिंग हटा दिए गए हैं तथा उनके स्थान पर शहर में अत्याधुनिक यूनिपोल लगाए जाएंगे जिससे जहां निगम की आय बढे़गी तथा शहर भी सुंदर दिखेगा। इन यूनिपोल पर विज्ञापन लगाकर व्यवसाय करने वालों को मध्यप्रदेश आउटडोर मीडिया नियम 2017 के अंतर्गत आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा एवं ई आॅक्सन में भाग लेना होगा।
उल्लेखनीय है कि नगर निगम ग्वालियर ने पहली बार डिजीटल इंडिया की ओर कदम बढाते हुए ई आॅक्शन की प्रक्रिया प्रारंभ की है। नोडल अधिकारी विज्ञापन शाखा श्री केशव सिंह चैहान ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश शासन ने मध्यप्रदेश आउटडोर मीडिया नियम 2017 के अंतर्गत नगरीय निकायों में नई विज्ञापन नीति लागू कर दी है।
नई नीति के अंतर्गत नगर निगम ग्वालियर में आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं निजी होर्डिंग,यूनीपोल की अनुमति प्रारंभ कर दी गई है। वर्तमान में निजी सम्पत्ति पर विज्ञापन हेतु सम्पत्ति स्वामी द्वारा ही आवेदन करने पर अनुमति देने का प्रावधान है। उसी अनुसार ग्वालियर नगर निगम द्वारा भी नगर निगम की बेवसाईट ग्वालियार म्यूनिसिपिल कार्पोरेशन डाट ओआरजी या पर आउटडोर मीडिया पर रजिस्ट्रेशन पर अनुमति प्रारंभ है।
नोडल अधिकारी श्री चैहान ने बताया कि वर्तमान में नगर निगम में निजी सम्पत्ति पर होर्डिंग लगाने के लिए एवं व्यवसाय हेतु 99 लोगों द्वारा आवेदन किया है। जिसमें से 61 नागरिकों के रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। नगर निगम द्वारा नई नीति अनुसार विभिन्न स्थानों पर यूनीपोल लगाकर विज्ञापन करने हेतु 10 पैकेज तैयार किए गए हैं, जिसमें प्रथम चरण में 3 पैकेज के ई आॅक्शन के लिए दिनांक 22 जून तक टेन्डर पर्चेज करने की तारीख रखी गई है।
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