सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ आज पूरक आरोप पत्र दायर किया है और उन्हें एयरसेल मैक्सिस सौदा मामले में आरोपी बनाया है।
आरोप पत्र विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी की अदालत में दायर किया गया। वह 31 जुलाई को आरोप पत्र पर विचार करेंगे। 3,500 करोड़ रुपये के एयरसेल- मैक्सिस सौदे और 305 करोड़ रुपये के आईएनएक्स मीडिया मामले में जांच एजेंसियां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की भूमिका जांच कर रही थीं।
संप्रग एक सरकार में उनके वित्त रहते दोनों कंपनियों को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) ने मंजूरी दी थी जिसमें कथित अनियमितताओं का पता चला है।
आपको बता दें कि सीबीआई व ईडी एयरसेल मैक्सिस को 2006 में विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति दिलाने में कार्ति की भूमिका की जांच कर रही है। उस समय उनके पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे। इस मामले में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 13 जून को अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।
हालांकि इस चार्जशीट में पी. चिदंबरम को आरोपी नहीं बनाया गया है, जिनसे हाल ही में आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस डील के बारे में सीबीआई व ईडी ने पूछताछ की थी। हालांकि ईडी ने कुछ अन्य लोगों को बाद में आरोपी बनाने के लिए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने का संकेत दिया है। इस मामले में सीबीआई ने चिदंबरम समेत 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में 31 जुलाई को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनावई होगी। इनमें से 11 व्यक्ति हैं और सात कंपनियां हैं।