भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किंगफिशर एयरलाइन के शुल्कों के बकाया मामले में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के दो चेक बाउंस होने के बाद मुंबई की एक अदालत से एयरलाइन की प्रवर्तक कंपनी यूबी समूह के अध्यक्ष विजय माल्य को भगोड़ा घोषित करने की मांग की है।
प्राधिकरण के वकीलों ने मुंबई के अंधेरी कोर्ट से इस मामले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 लगाने की माँग की है जिसके तहत उसे भगोड़ा घोषित किया जा सकेगा।
प्राधिकरण के वकील नीरज अरोड़ा ने बताया कि एयर नेविगेशन, पार्किंग तथा अन्य शुल्कों के रूप में किंगफिशर पर 107 करोड़ रुपये का बकाया था। चेक बाउंस होने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए माल्या को 16 जुलाई 2016 को उपस्थित होने का आदेश दिया था। उपस्थित नहीं होने पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।
आरोपी के ब्रिटेन भाग जाने के कारण वारंट वापस आ गया। अरोड़ा ने बताया कि 107 करोड़ रुपये का बकाया ब्याज आदि के साथ अब तक तकरीबन 250 करोड़ रुपये पर पहुँच चुका है।