काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर सेशन कोर्ट के जज रवींद्र कुमार जोशी ने सलमान खान की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है। जज जोशी ने फैसला सुनाने में जल्दबाजी न करते हुए केस का अध्ययन करने में एक घंटे का अतिरिक्त समय लिया। बता दे कि अब वह जेल से बाहर आ सकेंगे। सेशन कोर्ट के इस आदेश की कॉपी सीजेएम अदालत में भेजी जाएगी, जिसके बाद सलमान की रिहाई का आदेश जोधपुर सेंट्रल जेल को भेजा जाएगा और उन्हें रिहा किया जाएगा। सलमान खान के वकील ने बताया कि सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी की अदालत ने 50,000 रुपये के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी है। वह आज शाम तक ही जेल से बाहर आ सकते हैं। इससे पहले कोर्ट रूम में सलमान के वकील और सरकारी वकील ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं जिसके बाद जज जोशी ने लंच के बाद फैसला सुनाने की बात कही थी।
बता दे कि सुबह 10.30 बजे कोर्ट लगने के साथ ही जज ने दोनों ही पक्षों को फिर से अपनी दलीलें रखने के लिए कहा। इस दौरान सलमान के वकीलों ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि उन्हें गलत फंसाया जा रहा है। सलमान हर पेशी पर आए हैं आर्म्स एक्ट मामले में भी उन्हें निर्दोष ठहराया गया था ऐसे में उनकी सजा सस्पेंड की जाए।
वहीं सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मामला अन्य केसेस से अलग है और इसमें प्रत्यक्षदर्शी भी हैं ऐसे में सलमान को जमानत ना दी जाए क्योंकि वो देषी हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज रविंद्र जोशी ने कुछ देर रूककर कहा कि उनका ट्रांसफर हो चुका है ऐसे में वो केस को लेकर कोई फैसला नहीं दे सकते लेकिन जमानत को लेकर फैसला लंच के बाद सुनाएंगे। जज के ट्रांसफर के बाद सस्पेंस बना हुआ था कि क्या जज रविंद्र जोशी ही सलमान पर फैसला देंगे या फिर किसी अन्य जज को केस ट्रांसफर करेंगे।
इससे पहले जब जज रविंद्र जोशी कोर्ट स्थित अपने चैंबर में मौजूद थे, तब यहां उनसे मुलाकात करने के लिए सीजेएम कोर्ट के जज खत्री भी पहुंचे। जज खत्री ने ही सलमान को इस मामले में 5 साल की सजा सुनाई थी। मालूम हो. राजस्थान में शुक्रवार रात एक साथ 87 जजों के तबादले कर दिए। इनमें जोधपुर सेशन कोर्ट के जज रवींद्र कुमार जोशी भी हैं। उनकी जगह चंद्रशेखर शर्मा को सेशन जज बनाया गया है।
बता दे कि जोधपुर के कांकाणी गांव में 20 साल पहले दाे काले हिरणों की हत्या के मामले में अभिनेता सलमान खान गुरुवार को दोषी करार दिए गए। सीजेएम कोर्ट ने उन्हें 5 साल जेल और 10 हजार रु. जुर्माने की सजा सुनाई है। सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ मिला। सभी बरी कर दिए गए। तीन साल से ज्यादा सजा होने के चलते सलमान को ट्रायल कोर्ट से जमानत नहीं मिली। उन्होंने सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई है। उस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। सलमान ने रात जोधपुर जेल में ही गुजारी। वहां वे कैदी नंबर 106 हैं। उन्हें आसाराम के पड़ोसी बैरक नं. 2 में रखा गया है। फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान व उनके साथियों ने 1 अक्टूबर 1998 की रात कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था।
जानिए पूरा मामला !
आरोप है कि फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान 1 और 2 अक्टूबर, 1998 की देर रात को सलमान खान ने जोधपुर में लूणी थाना इलाके के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था। इस दौरान उनके साथ कार में उनके फिल्म के को स्टार सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे के साथ ही स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह भी मौजूद थे। गवाहों ने कोर्ट को बताया था कि सलमान खान ने हिरणों का शिकार किया तो उस समय ये सभी आरोपी जिप्सी गाड़ी में सवार थे। गोली की आवाज सुनकर गांववाले वहां एकत्र हो गए थे। ग्रामीणों के आते ही सलमान कार लेकर वहां से भाग निकले। हिरणों के शव पाए जाने के बाद इन सभी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी।