ऑनलाइन मूवी और टीवी कार्यक्रमों को दिखाने वाले प्लेटफॉमो’ पर धूम्रपान के दृश्यों के साथ संदेश और चेतावनी जारी नहीं करके कथित तौर पर तंबाकू रोधी नियमों का उल्लंघन होने के मामले में आपथि जताते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दूरसंचार नियामक ट्राई को पत्र लिखा है।
मंत्रालय ने ट्राई से कहा है कि इन कंपनियों को परामर्श जारी कर तंबाकू रोधी नियमों का पालन करने का निर्देश दिया जाए। पत्र में मंत्रालय ने लिखा है कि सिनेमाघरों में फिल्मों के प्रदर्शन के दौरान तंबाकू रोधी नियमों का सही से पालन किया जाता है लेकिन नेटफ्लिक्स, अमाजॉन प्राइम, हॉटस्टार, वूट तथा हंगामा जैसे इंटरनेट प्लेटफॉर्मो पर फिल्में और टीवी धारावाहिक दिखाते समय इन नियमों का पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, ये कंपनियां फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों के दौरान तंबाकू विरोधी संदेश नहीं चलाकर नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। नियमों के मुताबिक फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों में तंबाकू उत्पादों या उनका इस्तेमाल दिखाये जाते समय कार्यक्रम की शुरूआत में और बीच में कम से कम 30 सैकंड का तंबाकू विरोधी संदेश चलाना अनिवार्य होगा। ये नियम सभी भारतीय फिल्मों के साथ भारत में दर्शायी जाने वाली विदेशी फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों के लिए भी लागू हैं।