डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद फैली हिंसा के मामले में गिरफ्तार हनीप्रीत को पुलिस ने गुरुवार को पंचकुला कोर्ट में पेश किया। लेकिन हनीप्रीत के अलावा अन्य सभी आरोपियों पर आरोप तय नहीं हो पाए। सुनवाई टल गई है। अब 21 फरवरी को मामले की सुनवाई होगी। वही , आरोपियों को दी गई जमानत पर बहस 19 जनवरी को होगी। हनीप्रीत को खास सुरक्षा में अंबाला जेल से पंचकूला कोर्ट लाया गया था।
आपको बता दे कि पंचकूला हिंसा में देशद्रोह का मामला झेल रही डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की राजदार हनीप्रीत इंसा की पंचकूला कोर्ट में पेश हुई।
हनीप्रीत समेत 15 अन्य आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट में सुनवाई हुई। सुबह करीब 10 बजे हनीप्रीत का चेहरा ढांककर कोर्ट लाया गया, लेकिन पुलिस की चार्जशीट अधूरी होने के कारण आरोपियों पर आरोप तय नहीं हो सके। अब 19 जनवरी को चालान पर सुनवाई होगी।
वहीं 21 फरवरी को चार्ज फ्रेम करने पर बहस होगी। पंचकूला दंगों की पड़ताल में जुटी हरियाणा पुलिस ने 28 नवंबर को हनीप्रीत समेत 15 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। पिछली सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को इसकी कॉपी सौंप दी गई थी। इस चार्जशीट में सभी आरोपियों को पंचकूला में दंगों और हिंसा की घटना के लिए आरोपी बनाया गया है। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121ए, 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।
सुनवाई से पहले माना जा रहा था कि हरियाणा पुलिस की तरफ से दायर चार्जशीट में जो धाराएं लगाई गई है उनका अगर बचाव पक्ष के वकील विरोध नहीं करते हैं तो अदालत इस मामले में आरोप भी तय कर सकती है। हिंसा फैलाने वालों में हनीप्रीत के अलावा आदित्य इंसा, पवन इंसा, सुरेंद्र धीमान, दिलावर इंसा, दान सिंह, चमकौर सिंह और गोविंद राम का नाम भी शामिल है। इन आरोपियों में आदित्य इंसा और महेंद्र इंसा अब तक फरार है।
बता दे कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदातल ने राम रहीम को 25 अगस्त को महिला अनुयायियों से दुष्कर्म के 1999 के मामले में दोषी करार दिया था। अदालत ने राम रहीम को 20 साल सश्रम कारावास और 30 लाख का जुर्माने की सजा सुनाई थी। राम रहीम को अभियुक्त ठहराए जाने के बाद हरियाणा के पंचकूला और सिरसा में हिंसा की घटनाएं हुई थीं जिनमें 41 लोगों की जानें गईं और 260 जख्मी हुए थे। छिटफुट घटनाएं दिल्ली और पंजाब में भी हुई थीं।
अधिक लेटेस्ट खबरों के लिए यहां क्लिक करें।