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बस से कुचलने के मामले में 19 लाख का मुआवजा

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बाहरी दिल्ली: यूपी रोडवेज की बस से कुचलने के मामले में अदालत ने पीडि़त परिवार को 19 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। हादसे में रोडवेज की बस से टक्कर के चलते 41 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी। मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 19लाख 62 हजार रुपए ब्याज सहित हादसे में मारे गए शख्स के परिजन को देने के आदेश दिए हैं। इस हादसे मेें पिछले वर्ष छोटे लाल की मौत हो गयी थी। हादसा उस वक्त हुआ जब छोटे लाल साइकिल से कहीं जा रहा था। ट्रिब्यूनल ने कहा कि पेश तथ्यों और सबूत से यह साफ है कि बस चालक की लापरवाही की वजह से छोटे लाल की मौत हुई।

एमएसीटी के अधिकारी संजय शर्मा ने कहा कि छोटे लाल 18 हजार रुपए प्रतिमाह कमाता था। वह पत्थर तराशने की कंपनी में काम करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और पांच नाबालिग बच्चे हैं। पीडि़त परिवार ने मुआवजा को लेकर याचिका दायर की थी। पिछले वर्ष नौ अप्रैल को हादसा पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर ट्रैफिक सिग्नल के पास हुआ था। छोटे लाल साइकिल चला रहा था कि जबकि इस पर मनोज कुमार पीछे बैठा था। हादसे के बाद दोनों को घायल अवस्था में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां अगली सुबह छोटे लाल की मौत हो गयी थी। पुलिस ने आरोपी बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

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