नई दिल्ली : बिजली चोरी करने पर कड़कड़डूमा स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने यमुना विहार निवासी उद्योगपति प्रेम प्रकाश शर्मा पर 3.6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही उन्हें दो साल की जेल की सजा भी सुनाई है। इसके अलावा एक अन्य केस में साकेत स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली के सैनिक फार्म में रहने वाले व्यक्ति को बिजली चोरी के जुर्म में 1 साल की सश्रम सजा और 5.5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। कड़कड़डूमा स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने कहा कि दोषी व्यक्ति द्वारा जो औद्योगिक गतिविधियां चलाई जा रही थीं, वे खतरनाक प्रकृति की थीं।
इनसेे हवा और पानी, दोनों प्रदूषित हो रहे थे। उक्त व्यक्ति ने 141.138 किलोवाॅट बिजली चोरी की। आवासीय इलाकों में अवैध रूप से चलाई जा रही औद्योगिक इकाइयों पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पेशल कोर्ट के जज ने कहा कि ऐसे मामले बार-बार सामने आए हैं, जिनमें मंडोली, शिव विहार, माया पुरी, यमुना विहार, वजीरपुर, सहित अन्य जगहों पर बिना लाइसेंस के छोटे उद्योग चल रहे हैं। जज ने कहा कि नाॅन कन्फर्मिंग इलाकोें में बिना कोई नोटिस दिए, ऐसे उद्योगों की बिजली काटना वक्त की जरूरत है। ऐसी गतिविधियों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। बता दें कि यह मामला वर्ष 2009 का है।
दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ की टीम ने छापेमारी कर 141 किलोवाॅट की बिजली चोरी पकड़ी। इसमें 137 किलोवॉट बिजली का इस्तेमाल औद्योगिक लोड के लिए हो रहा था और 4 किलोवाॅट बिजली का उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए। नियमों के मुताबिक आरोपी पर 1.47 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया और भजनपुरा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई। वहीं सैनिक फाॅर्म का मामला 2005 का है। यहां आरोपी 17.8 किलोवाॅट बिजली की चोरी करते पकड़ा गया था। वह बीएसईएस की लाइनों पर कटिया डालकर घरेलू उद्देश्यों के लिए बिजली की चोरी कर रहा था।
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