नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने एलएलबी पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा हिन्दी भाषा में आयोजित करने का दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि एक न्यायाधीश की पीठ और खंडपीठ 2014 में इस तरह की याचिका पहले ही खारिज कर चुकी है।
उच्च न्यायालय ने 2014 में शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि फैसले मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में सुनाए और रिपोर्ट किए जाते हैं। यह फैसला इलाहाबाद के बीए के अंतिम वर्ष के एक छात्र 20 वर्षीय आयुष तिवारी की याचिका पर आया जिसने उच्च न्यायालय से यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि उसे डीयू एलएलबी प्रवेश परीक्षा हिन्दी में देने की अनुमति दी जाए।
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