नई दिल्ली : आईपीएल के सीजन 2018 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैच पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टेडियम के पुराने क्लब हाउस को लेकर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली जिला क्रिकेट संघ की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में अपील कर ओल्ड क्लब हाउस जिसे आर पी मेहरा ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। इस ब्लॉक में क्रिकेट मैच के प्रसारण के लिए उपकरण लगाने की अनुमति की मांग की गयी थी।
जस्टिस राजीव शकधर ने साफ कर दिया कि जब तक नगर निगम पूरी तरह से ये प्रमाणित नहीं करता कि उस इमारत का ढांचा सुरक्षित है तब तक हम कोई आदेश नहीं दे सकते। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर फिर भी आप खतरा मोल लेने के लिए तैयार है तो करिए। लेकिन अगर ये ढांचा गिर गया तब क्या होगा। बेंच ने साफ किया कि हम हां या नहीं कुछ भी नहीं कह सकते जब तक दक्षिण दिल्ली नगर निगम कोई रिपोर्ट नहीं दे देती। अगर आप फिर भी खतरा उठाना चाहते है तो उठाइये। इसके साथ ही जस्टिस राजीव शकधर ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी कर 18 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है।
आपको बता दें कि हाईकोर्ट में ये अपील अदालत द्वारा नियुक्त डीडीसीए एडमिनिस्ट्रेटर पूर्व न्यायाधीश विक्रमजीत सेन की तरफ से की गई थी। अपील में कहा गया था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) के मुताबिक अगर प्रसारण के लिए निर्धारित उपकरण 14 अप्रैल तक स्टेडियम में स्थापित नहीं हो पाए तो फ़िरोज़ शाह कोटला स्टेडियम पर मैच कराना मुश्किल है। सुनवाई के दौरान कहा गया कि इस ब्लॉक में 5 हजार लोगों के बैठने की सुविधा है। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इस ब्लॉक में दर्शकों के बैठने के लिए एक भी टिकेट जारी नहीं किया जाए। केवल प्रसारण से संबंधित उपकरण और संबंधित लोग ही ब्लॉक में जाये।
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– विमल कौशिक