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आप विधायक के खिलाफ चलेगा मुकदमा

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नई दिल्ली :   आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमदत्त के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने साल 2015 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान दंगा फैलाने और रोककर मारपीट करने के आरोपों में मुकदमा शुरू कर दिया।

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मेट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट रूबी नीरज कुमार ने सदर बाजार इलाके से आप विधायक के खिलाफ आरोप तय कर दिए क्योंकि उन्होंने खुद को बेकसूर बताते हुए मुकदमे का सामना करने का फैसला किया था।

aapअदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज करने के लिए मामले को 27 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया और शिकायतकर्ता राजीव राणा को समन जारी किए।

som dutt1इन अपराधों के लिए दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। सोमदत्त अभी  जमानत पर है। अदालत ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता ( Indian Penal Code )  की धाराओं के तहत दंगा करने, गलत ढंग से रोकने, जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने तथा गैरकानूनी ढंग से एकत्र होने के आरोप तय किए हैं।

judge3 1आरोप तय करने का आदेश देते हुए मेट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट रूबी नीरज कुमार ने कहा, ”अभियोजन पक्ष की ओर से पेश कानूनी नियमों, तथ्यों तथा मामले की परिस्थितियों और गवाहों के दर्ज बयानों के मद्देनजर मेरे विचार से आरोपी के खिलाफ प्रथमदृष्टया (प्रथम द्रष्टि पर आधारित) मामला बनता है।”

FIR 1नार्थ दिल्ली के गुलाबी बाग पुलिस थाने में वर्ष 2015 में  आप विधायक सोमदत्त के खिलाफ FIR की गई थी। आरोप लगाया गया था कि इलाके में प्रचार कर रहे विधायक और उनके करीब 50 समर्थक शिकायतकर्ता संजीव राणा के घर पहुंचे थे।
Somduttअभियोजन ने आरोप लगाया कि जब इस पर शिकायतकर्ता ने आपत्ति जताई तो विधायक ने कथित तौर पर बेसबॉल के बैट से उसके पैरों पर मार की और उनके समर्थक राणा को घसीटते हुए सड़क पर ले आए और उन्हें पीटने लगे जिससे उन्हें गंभीर चोट आई। आप विधायक सोमदत्त के अधिवक्ता ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को खारिज किया।

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