चंडीगढ़ : हरियाणा में नौनिहाल, महिलाओं एवं युवतियों से जुड़ी महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का सीधा लाभ अब लाभार्थियों तक पहुंचना सुनिश्चित हो जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं में आधार से जुडे खातों में लाभार्थी को इसका सीधा लाभ दिया जाएगा। इससे न केवल फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी, अपितु किसी लाभार्थी के साथ धोखाधड़ी भी नहीं हो सकेगी।
इस संबंध में राज्य आधार कानून, 2017 के तहत अधिसूचना जारी कर दी गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने बताया कि प्रदेश में योजनाओं में आधार से जुड़े खातों में लाभार्थी को दिए जाने वाले लाभ से न केवल योजनाओं में पारदर्शिता आई है, अपितु लाभार्थी को भी कार्यालयों के बार-बार चक्कर काटने से राहत मिली है।
वहीं योजनाओं के क्रियान्वयन और विभागीय कार्यक्षमता में भी बढोतरी हो रही है। इन पहलुओं को देखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग में योजनाओं के लाभार्थी और अधिकारी, कर्मचारियों के लिए आधार लिंक करने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए गए थे। इस संबंध में राज्य आधार कानून, 2017 की धारा 3 के तहत अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब महिला एवं बाल विकास विभाग की डेढ़ दर्जन योजनाओं में आधार कार्ड से लिंक खातों में भी सेवा, लाभ, रियायतें जारी की जाएंगी।
– राजेश जैन