चंडीगढ़ : आइएएस वीएस कुंडू की बेटी वर्णिका कुंडू से छेड़छाड़ के प्रकरण में हरियाणा भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उसके दोस्त व इस मामले में आरोपी आशिष को भी नियमित जमानत दे दी हैं। हाईकोर्ट में बहस के दौरान वर्णिका कुंडू के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता प्रभावशाली हैं और मामले को प्रभावित कर सकता हैं। जस्टिस लीजा गिल ने वर्णिका के वकील को कहा कि वो इस मामले में ट्रायल कोर्ट को कोई समय सीमा नही दे रहे लेकिन अगर उनकों लगे की याची मामले को प्रभावित कर रहा है तो वह हाईकोर्ट की शरण ले सकता हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अदालत की संतुष्टि पर जमानत देने का आदेश जारी किया। ज्ञात रहे कि पिछले महीने हाई कोर्ट ने विकास बराला को भी इसी मामले मे जमानत दे दी थी।
सुनवाई शुरू होते ही आशिष की ओर से एडवोकेट ने कहा कि इस मामले में याची के खिलाफ बाद में धारा जोड़ कर उसे गिरफ्तार किया गया था । जबकि पीडि़त लड़की ने भी पहले इन धाराओं के तहत शिकायत ही नहीं की थी । यह मामला पूरी तरह से बाद में गढ़ कर तैयार किया गया वह पहले ही 9 अगस्त से जेल में हैं। जाँच पूरी हो चुकी है लिहाजा विकास को इस मामले में जमानत दी जाये। चंडीगढ़ जिला अदालत इस मामले में चार बार जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। आशिष व विकास बराला पर आरोप है कि 5 अगस्त की रात उसने और उसके दोस्त आशीष ने अपनी कार से वर्णिका कुंडू की कार का पीछा करते हुए हाउसिंग बोर्ड चौक पर उसकी कार रुकवा ली थी।
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(आहूजा)