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व्यापारी का अपहरण करने वाले चार बदमाशों को उम्रकैद

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गुरुग्राम : साइबर सिटी एक प्रतिष्ठित व्यापारी के अपहरण मामले में आज माननीय न्यायाधीश बलवंत सिंह की अदालत ने व्यापारी के अपहरणकर्ताओं को आज आजीवन कारावास की सजा सुना दी। पुलिस ने चारों आरोपियों को भोंडसी जेल भेज दिया है। यह मामला अतिरिक्त जिला जज बलवंत की अदालत में चार वर्षों तक चला। माननीय अदालत ने डीएसपी संजीव भलारा की जांच को पुख्ता मानते हुए चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सिविल लाइन थाने में मुकदमा नंबर 137 जोकि दो मार्च 2013 को दर्ज हुआ था। शिकायत में बताया व्यापारी सुनील वेदी के अपहरण की सूचना उसके परिवार के लोगों ने दी थी।

जिसके बाद पूर्व पुलिस आयुक्त आलोक मित्तल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच उस वक्त सीआईए टीम को दी थी जिसके इंचार्ज संजीव बलारा थे। जांच अधिकारी संजीव भलारा ने ओम प्रकाश निवासी बड़ौली, रेवाड़ी, प्रदीप निवासी मोहाना, जिला सोनीपत, राजेश उर्फ पिंचू निवासी भूपनियां और अक्ष्यदीप निवासी रोहतक को गिरफ्तार किया था। इनमें से ओम प्रकाश पर 25 हजार का इनाम था जबकि राजेश पर एक लाख रुपये का ईनामी बदमाशा था। इसके अलावा दो आरोपी संदीप चुटनिया और नीटू डाबौदा की पुलिस एकाउंट में उस समय मौत हो गई थी।

डीएसपी संजीव भलारा ने बताया कि एक प्रतिष्ठित व्यापारियों के आरोपियों के खिलाफ 364ए, 328, 120बी और 25-54-59 आम्र्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। डीएसपी संजीव भलारा जिसने अपराधियों को दबोचने में एक अलग महारत हांसिल की थी उसी की बदौलत से गुरुग्राम के व्यापारी की जान बच पाई थी और उसको अपहरण कर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराया था। यह मामला माननीय न्यायाधीश की अदालत में चार साल तक चला। आज माननीय न्यायाधीश ने डीएसपी संजीव भलारा की जांच को पुख्ता मानते हुए इन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं डीएसपी संजीव भलारा की थी चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। साइबर सिटी में आज इन अपराधियों की उम्र कैद के बाद मिठाई बांटी गई।

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– सतबीर भारद्वाज

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