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सरकारी स्कूलों में टीचरों का कक्षा में मोबाइल फोन बैन

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चंडीगढ़: हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में अध्यापकों द्वारा कक्षा में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, अगर जांच के दौरान कोई अध्यापक कक्षा में मनोरंजन या अन्य किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए मोबाइल फोन पर व्यस्त दिखाई दिया तो उस अध्यापक के साथ-साथ स्कूल का मुखिया भी नियमों का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेवार होगा। अध्यापन के उद्देश्य से यदि मोबाइल फोन कक्षा में ले जाना अनिवार्य है तो इसके लिए स्कूल मुखिया से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी। विभाग के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक) विरेंद्र सिंह सहरावत ने बताया कि अक्सर यह देखा गया है कि बहुत से शिक्षक शिक्षण के दौरान कक्षा में मोबाइल फोन ले जाते हैं जबकि उनका यह समय बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दोराय नहीं है कि मोबाइल फोन हाल ही में एक गैजेट के रूप में उभरा है, जिससे कुछ अध्यापकों का पढ़ाई का समय बर्बाद हो रहा है।

उन्होंने बताया कि स्कूल में आने के बाद अध्यापकों को अपना मोबाइल फोन स्टॉफ-रूम या स्कूल मुखिया द्वारा निर्धारित किसी स्थान पर रखा जाएगा और इसके लिए किसी क्लर्क या अन्य कर्मचारी को इसका इंचार्ज बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अगर किसी अध्यापक को पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा में मोबाइल फोन ले जाना अनिवार्य है तो इसके लिए उसको स्कूल मुखिया से पूर्व अनुमति लेनी होगी,साथ ही रजिस्टर में इसका कारण दर्ज करना होगा। स्कूल में एक रजिस्टर भी उक्त उद्देश्य के लिए रखना होगा। श्री सहरावत ने कहा कि वर्तमान दौर में कई बार अध्यापकों को विभाग या स्कूल से संबंधित कोई संदेश तत्काल देना आवश्यक होता है इसलिए प्रत्येक अध्यापक को अपने दो फोन नंबर स्कूल मुखिया को उपलब्ध करवाने होंगे। उन्होंने बताया कि कक्षा पढ़ाने से इत्तर समय में अगर किसी अध्यापक को मोबाइल फोन का प्रयोग करना है तो वह उस क्षेत्र में जाकर प्रयोग करे जहां से बात करने पर पढ़ रहे विद्याथियों तक उसका शोर या आवाज न पहुंचे। उन्होंने बताया कि मोबाइल फोन बारे अध्यापकों को दिए गए दिशा-निर्देश स्कूल के मुखिया पर भी लागू होंगे।

उन्होंने बताया कि विभागीय अधिकारी भी स्कूलों के नियमित या आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करेंगे कि मोबाइल फोन बोर अध्यापकों को दिए गए निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है या नहीं। निरीक्षण अधिकारी द्वारा अगर किसी अध्यापक को उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते पाया गया तो अध्यापक के साथ-साथ संबंधित स्कूल मुखिया के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक) के अनुसार अगर किसी विद्यार्थी,आम आदमी एवं अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से अध्यापक द्वारा मोबाइल फोन कक्षा में प्रयोग करने बारे शिकायत मिलती है और जांच में शिकायत सही साबित होती है तो इसके लिए स्कूल का मुखिया भी जवाबदेह होगा।

– (आहूजा)

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