फरीदाबाद: भोपाल कालोनी में सिर और चेहरे पर वार कर युवक को मौत के घाट उतारने वाले दो आरोपियों को जिला सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला पिछले करीब दो साल से अदालत में विचाराधीन था। अदालत में पेश मामले के मुताबिक मूलरूप से अलीगढ़ के रहने वाले नरेश कुमार ने गत एक जनवरी 2016 को यह मामला थाना भूपानी में दर्ज करवाया था। उसने अपनी शिकायत में कहा था कि वह यहां भारत कालोनी में परिवार के साथ रहता है और मेहनत मजदूरी करने का काम करता है। उसका भाई विजय कुमार वजीरपुर रोड जीवन नगर में स्थित एक कंपनी में काम करता है। विजय का एक पैर पोलियोग्रस्त है। अन्य दिनों की तरह 31 दिसंबर 2015 की सुबह भी उसका भाई काम पर चला गया था।
लेकिन इसके बाद विजय घर लौट कर नहीं आया। देर शाम तक इंतजार करने के बाद उसने विजय के मोबाइल पर फोन किया तो वह स्वीच ऑफ मिला। जिसके बाद उसने अपने भाई की तलाश शुरू कर दी। वह देर रात तक उसकी तलाश में जुटा रहा। अगले दिन उसे किसी ने बताया कि मवई गांव के मास्टर रोड से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। पुलिस से स पर्क साधने के बाद वह शव की पहचान के लिए बीके अस्पताल पहुंच गया। जहां उसने देखा कि शव किसी और का नहीं बल्कि उसके भाई विजय का था। विजय के सिर को किसी हथियार से वार कर कुचला हुआ था।
इसके अलावा शरीर पर भी चोटों के निशान बने हुए थे। नरेश की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद गहनता से जांच शुरू कर दी। जिससे पता चला कि इस वारदात को भारत कालोनी में रहने वाले मंजीत और उसके दोस्त चंदन ने मिल कर अंजाम दिया है। उस समय पुलिस ने खेड़ीपुल के नजदीक से दोनों को गिर तार कर लिया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में दोनों हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। चंदन ने बताया कि मृतक विजय उसकी बहन को लेकर अक्सर अभद्र टिप्पड़ी और मजाक करता था। उसने कई बार विजय को अभद्र मजाक करने से मना किया था। लेकिन उसके द्वारा न मानने पर उसने हत्या करने की योजना बना ली। दोनों उसे पकड़ कर मास्टर रोड पर ले गए। जहां हथियार से उसके सिर पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। यह मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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– राकेश देव