श्रीनगर : जम्मू कश्मीर के यातायात प्रशासन ने गाड़ीलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित करने का फैसला किया है। गाड़ चलाते समय फोन पर बातचीत करने के कारण शहर में कई दुर्घटनाएं होने के बाद यह कदम उठाया गया है।
वरिष्ठ यातायात अधीक्षक (शहर) ताहिर सलीम खान ने कहा, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19 और केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 21 के तहत गाड़ चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पाए जाने वालों का लाइसेंस कम से कम तीन महीने या उससे अधिक समय के लिए निलंबित किया जाएगा।