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कमला मिल्स अग्निकांड : रेस्त्रां मालिक की जमानत याचिका खारिज

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहां पिछले साल कमला मिल्स परिसर में आग लगने की घटना में आरोपी और मोजो बिस्त्रो रेस्त्रां के सह मालिक युग तुली की जमानत याचिका आज खारिज कर दी। इस घटना में 14 लोग मारे गए थे। न्यायमूर्ति अजय गडकरी ने तुली की जमानत अर्जी खारिज कर दी और कहा कि वह बाद में इस पर विस्तृत आदेश देंगे। जनवरी में गिरफ्तार किए गए तुली ने सत्र अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाई कोर्ट का रुख किया था।

तुली ने अपनी याचिका में दावा किया कि अन्य रेस्त्रां ‘‘1 अबव’’ के कर्मचारी की गलती के कारण यह हादसा हुआ। 28-29 दिसंबर की दरम्यिान रात को लगी आग में यह रेस्त्रां जलकर खाक हो गया था। तुली के वकील शिरीष गुप्ते ने दलील दी कि पुलिस जांच के अनुसार आग मोजो बिस्त्रो से लगी लेकिन रेस्त्रां का कोई भी मेहमान नहीं मारा गया। बहरहाल, अभियोजन पक्ष के वकील प्रकाश शेट्टी ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि तुली की तथा सभी अन्य आरोपियों की ओर से लापरवाही बरती गई।

शेट्टी ने अदालत को बताया कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका और पुलिस की जांच रिपोर्ट के अनुसार मोजो बिस्त्रो में गैरकानूनी रूप से चल रहे हुक्का से उठी चिंगारी के कारण आग लगी। तुली ने दावा किया कि हुक्का पार्लर की दैनिक गतिविधियों में उसकी कोई भूमिका नहीं है। इस मामले में कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और हत्या तथा लापरवाही से हत्या समेत आईपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों में कमला मिल्स परिसर, मोजो बिस्त्रो और 1 अबव के मालिक तथा दो बीएमसी अधिकारी शामिल हैं।

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