इंफाल : मणिपुर के ग्रेटर इंफाल को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, 1958 अगले छह महीने के लिए लागू हो रहा है। मुख्यमंत्री एन बीरेन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि इंफाल को छोड़कर राज्य के सभी हिस्सों में अगले छह माह तक अफ्स्पा लागू रहेगा।
मणिपुर के राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद के सुझाव पर इंफाल नगर निगम को छोड़कर पूरे मणिपुर को इस अवधि के लिए गड़बड़ी वाला क्षेत्र घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि मणिपुर में कई वर्षों से अफ्स्पा लागू हैं। अफ्स्पा के प्रभाव वाले क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को शक के आधार पर किसी की भी हत्या करने का विशेषाधिकार प्राप्त होता है।
– (वार्ता)