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मोदी कैबिनेट ने बैठक में लिया अहम फैसला , आवास योजना के तहत आम आदमी को होगा फायदा

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बीजेपी सरकार की कैबिनेट बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। आपको बता दे की इस कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसलों से आम आदमी को फायदा होगा।

खबर है कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर खरीदने वालों को मिलने वाली ब्याज दर पर राहत का दायरा बढ़ा दिया गया है, वहीं जीएसटी को लेकर भी आम आदमी के लिए खास प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इंटरेस्ट सब्स‍िडी का दायरा बढ़ाया है। पहले जहां यह सब्स‍िडी 90 सेंटीमीटर एरिया पर मिलती थी। अब इसके लिए 120 स्क्वायर मीटर एरिया तय किया गया है।

इसके साथ ही कैबिनेट ने इस स्कीम के लिए एलिजिबल घरों के लिए कारपेट एरिया भी बढ़ा दिया है। यह सुविधा मध्यम आय समूह के लोगों को क्रेडिट लिंक्ड स्कीम के तहत दिया जाएगा।

गरीब तबके के लोगों और कम आय समूह के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ब्याज दर पर राहत दी जाती है। अगर ये लोग बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और अन्य संस्थानों से अगर लोन लेते हैं, तो उन्हें सिफ 6.5 फीसदी ब्याज देना होगा। इसके लिए कुछ शर्तों के साथ 20 साल का लोन टेन्योर मिलता है।

इसके अलावा इस स्कीम के तहत मिलने वाली क्रेडिट लिंक्ड सब्स‍िडी सिर्फ 6 लाख रुपये के लोन व अतिरिक्त 6 लाख रुपये लोन रकम को दिया जाता है। इस सब्स‍िडी स्कीम को तब ही लिया जा सकता है, जब कोई नया निर्माण कर रहा है या फिर मौजूदा घर में नया कमरा बनाना चाहता है अथवा किचना का निर्माण करना चाहता है।

केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इन फैसलों से देश के लोगों को खूब फायदा होगा। इनमें दालों के निर्यात, आंगनवाड़ी, हाउसिंग कारपेट एरिया और जीएसटी को लेकर किए गए बड़े फैसले शामिल हैं। इसमें सबसे अहम फैसला है जीएसटी के तहत ‘नेशनल एंटी-प्रोफिटीयरिंग अथॉरिटी’ बनाने का।

यह अथॉरिटी दुकानदारों पर नजर रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि जीएसटी के तहत घटी दरों का फायदा ग्राहक को मिले। टैक्स कम होने के बावजूद अगर कोई महंगा माल बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

कच्चा माल खरीदते हुए कारोबारी जो टैक्स देगा, सामान को बेचते समय इनपुट टैक्स के तौर पर इसका फायदा कारोबारी ले सकेंगे। यह अथॉरिटी इस बात का ध्यान रखेगी कि कारोबारी मुनाफा खुद न रखे।

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