ग्वालियर : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में अगले माह 14 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। नेशनल लोक अदालत प्रशासनिक न्यायाधिपति और को-चेयरमेन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ग्वालियर न्यायमूर्ति श्री संजय यादव के मार्गदर्शन में आयोजित होगी। हाईकोर्ट खण्डपीठ ग्वालियर के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार श्री जी एस दुबे ने नेशनल लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरणों को चिन्हित कर समुचित कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही सुदूर अंचलों तक लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को भी कहा है,
जिससे नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण हो सके। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से निराकृत प्रकरणों में पक्षकार पूर्व में अदा की गई कोर्ट फीस वापस लेने का हकदार होगा। प्रिंसिपल रजिस्ट्रार श्री दुबे ने बताया कि उच्च न्यायालय में विचाराधीन राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों का भी निराकरण नेशनल लोक अदालत में आपसी सुलह व समझौते के अधार पर किया जायेगा। साथ ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटएक्ट के अंतर्गत चैक बाउंस प्रकरण, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना क्लेम अपील, श्रम प्रकरण, विद्युत व पेयजल बिल, वैवाहिक, भू-अधिग्रहण,
सर्विस व सेवानिवृत्ति स्वत्व भुगतान संबंधी रिट पिटीशन, सिविल प्रकरण एवं राजस्व प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जायेगा। अपील की गई है कि जिनके प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष लंबित हैं। यदि वे अपने प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं तो वे अपनी सहमति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से नवीन उच्च न्यायालय भवन परिसर स्थित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ग्वालियर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।
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