पाक की सैन्य अदालत द्वारा कथित जासूसी के जुर्म में मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हो चुके कुलभूषण जाधव की पाक की एक सैन्य अदालत ने दया याचिका खारिज कर दी थी।
आपको बता दे कि पाक ने भारतीय मूल के कुलभूषण जाधव को पाक द्वारा पिछले वर्ष मार्च में अरेस्ट किया था और पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को जासूसी करने तथा विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त होने का दोषी करार दिया था वही इस पर भारत का कहना है कि भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हो चुके कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा किया गया जहां वह व्यापार कर रहे थे।
शनिवार को पाकिस्तानी आर्मी के Media wing ‘ ISPR’ ने का कहना है कि अब पाकिस्तानी आर्मी के चीफ कमर जावेद बाजवा भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हो चुके कुलभूषण जाधव के खिलाफ सबूतों का विश्लेषण कर रहे हैं और उनकी दया याचिका पर मेरिट के आधार पर फैसला करेंगे। पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा दया याचिका खारिज होने के बाद जाधव ने पाक आर्मी चीफ के यहां दया याचिका दाखिल की है।
हालांकि पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाए जाने के खिलाफ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपील की है। बीते 18 मई को ICJ ने फिलहाल कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा रखी है। ICJ ने भारत को जाधव मामले में और दस्तावेज जमा करने के लिए 13 सितंबर तक का वक्त दिया है। जबकि पाक को 13 दिसंबर तक अपना पक्ष रखना है।
आपको बता दे कि भारत पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुंच की 16 बार मांग कर चुका है लेकिन हर बार पाकिस्तान ने इस मांग को ठुकराया है। और अपने बेटे को देखने के लिए पाकिस्तान आने के वास्ते उनकी मां का वीजा आवेदन मंजूरी के लिए प्रशासन के समक्ष लंबित है। भारत का कहना है कि कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुंच देने और उनकी मां के वीजा आवेदन पर पाकिस्तान के रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
भारत ने यह बात ऐसे टाइम की जब पाकिस्तानी मीडिया के सुर्खियों में थीं कि इस्लामाबाद भारतीय मूल के कुलभूषण जाधव की मां को उनसे मिलने की अनुमति पर विचार कर रहा है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले का कहना था कि कुलभूषण जाधव मामला अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में है और भारत अपनी दलीलें देने के लिए 13 सितंबर की समयावधि का पालन कर रहा है।
हालांकि पाकिस्तान ने कहा था कि कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना के सर्विंग ऑफिसर हैं कि कुलभूषण जाधव को पिछले वर्ष 3 मार्च को निर्विवाद बलूचिस्तान प्रांत से अरेस्ट किया गया था। पाक के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा इसी साल अप्रैल में कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई गई थी। कुलभूषण जाधव मामले को लेकर भारत ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी भी थी और कहा था कि सोच समझ कर की जाने वाली हत्या को अंजाम दिए जाने की स्थिति में द्विपक्षीय संबंधों में खटास और परिणाम भुगतने की चेतावनी पाकिस्तान को दी थी।