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PNB घोटाला : आरोपी मेहुल चोकसी को लेकर मुंबई पुलिस ने किया नया घुलासा

पुलिस थाने के अधिकारियों जिसके क्षेत्र में वह रहता था, ने 10 मार्च 2017 को एक बेदाग रिपोर्ट दी थी और कहा था कि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं पायी गई।

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी और भगोड़ा मेहुल चोकसी को लेकर हर रोज एक के बाद एक नये खुलासे हो रहे हैं। मुम्बई पुलिस ने आज कहा कि उसने हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को पिछले वर्ष बेदाग रिपोर्ट दी क्योंकि उसके खिलाफ कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं मिली थी। मुंबई पुलिस ने कहा कि उसने मेहुल चोकसी को ‘पुलिस सत्यापन रिपोर्ट (पीवीआर) जारी होने के मामले में’ जांच का आदेश दे दिया है. उसने 2015 में पासपोर्ट प्राप्त किया था। मुम्बई पुलिस की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि यहां के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) ने उसे 2015 में ‘पुलिस सत्यापन जरूरी नहीं’ दर्जा प्रदान किया था और इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक कथित धोखाधड़ी मामले में अब मुख्य आरोपी चोकसी ने ‘तत्काल’ श्रेणी में पासपोर्ट हासिल किया था।

मुम्बई पुलिस ने कहा कि इस दर्जे के चलते मुम्बई पुलिस की ओर से ‘नो पीवीआर’ जारी हुआ. उसने कहा कि इस मामले में अब जांच का आदेश दे दिया गया है. विज्ञप्ति में गत वर्ष पुलिस की बेदाग रिपोर्ट जारी होने के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया है कि चोकसी ने 23 फरवरी 2017 को आरपीओ में पुलिस क्लीयरेंस रिपोर्ट (पीसीसी) लिए आवेदन किया था। विज्ञप्ति के अनुसार मालाबार हिल पुलिस थाने के अधिकारियों जिसके क्षेत्र में वह रहता था, ने 10 मार्च 2017 को एक बेदाग रिपोर्ट दी थी और कहा था कि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं पायी गई। उसे आरपीओ मुम्बई को भेज दिया गया. इसमें कहा गया कि बेदाग रिपोर्ट आनलाइन आपराधिक पृष्ठभूमि और सूचना प्रणाली (सीएआईएस)जांच करने के बाद दी गई थी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पूर्व में गिरफ्तार हुआ है तो वह सीएआईएस में आ जाता है।

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