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हाईकोर्ट द्वारा आप नेता सुखपाल खैहरा के गैर जमानती वारंट पर लगाई रोक

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लुधियाना-फाजिलका  : पंजाब विधानसभा में विरोधी पक्ष के नेता और आम आदमी पार्टी विधायक सुखपाल सिंह खैहरा के विरूद्ध फाजिलका सेशन कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर हाईकोर्ट ने आज स्टे दे दिया। खैहरा के वकील द्वारा लगाई गई गैर जमानती वारंट वापस लेने की अपील पर सुनवाई करते मानयोग न्यायधीश की अदालत ने इसकी अगली तारीख 9 नवंबर र्निधारित की है। जबकि उधर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुखपाल खैहरा को फाजिल्का की अदालत द्वारा जारी किए गए गैर-जमानती वारंट पर स्टे करने का आदेश सुनाया है।

कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करके इसकी सुनवाई के लिए अगली तारीख 9 नवंबर मुकर्रर कर दी है। इस दौरान हाईकोर्ट के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए खैहरा ने कहा कि उनके खिलाफ दो विरोधी लोगों ने साजिश की है तथा पार्टी के कुछ लोग भी इस साजिश में मिलीभगत किये हुए है जोकि बेहद दुखदायी है। फिलहाल वह उनका नाम नहीं लेंगे। लेकिन उन्हें वाहेगुरू पर पूर्ण विश्वास है तथा देश की न्यायिक व्यवस्था पर पूर्ण भरोसा है। 9 नवंबर को इस मामले को अदालत ने फाइलन आर्गूमेंट के लिए रखा है। याद रहे कि नशा तस्कर गुरदेव सिंह व अन्य को बीस साल की सजा सुनाने के बाद खैहरा के खिलाफ नान बेलेबल वारंट जारी किये गए थे। इस विवाद के उपरांत सुखपाल खैहरा के विरोधियों ने उन्हें घेरते हुए प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया था। इसके अलावा पार्टी के अंदर ही इनपर पद छोडऩे के लिए भी दबाव बनाया जा रहा था।

पिछली 1 नवंबर को सीमा पार से हेरोइन तस्करी वर्ष 2015 के मामले में 9 लेागों को कारावास की सजा सुनाई गई थी। जबकि इसी मामले में सुखपाल खैहरा का नाम भी आया था। सजायाफता गुरदेव सिंह के साथ जिसे 5 साल की कारावास हुई है उसके साथ संबंधों के चलते खैहरा को निशाना बनाया जा रहा था।

एक नशा तस्करी मामले में उलझे सुखपाल सिंह खैहरा द्वारा फाजिल्का की एडिशनल सैशन कोर्ट में भी अदालत द्वारा जारी किए गए गैर जमानती वारंट को खारिज किए जाने की मांग पर दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले पर अगली सुनवाई 9 नवंबर पर डाल दी है। जिक्रयोग है कि सुखपाल सिंह खैहरा के विरुद्ध फाजिल्का की अतिरिक्त सैशन कोर्ट के न्यायाधीश संदीप सिंह जोसन की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे। जिस पर रोक लगाए जाने के लिए सुखपाल खैहरा के वकील द्वारा 3 नवंबर को एक याचिका दायर की गई।

अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए 6 नवंबर का दिन मुकर्रर किया गया था जिस पर आज सुनवाई करते हुए माननीय संदीप सिंह जोसन की अदालत ने इस पर अगली सुनवाई के लिए 9 नवंबर का दिन रखा है। वही फाजिल्का कोर्ट द्वारा सुखपाल खैहरा के खिलाफ जारी समन को चुनौती देते हुए उनके बेटे महताब खैहरा द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने स्टे देते हुए इस पर अगली सुनवाई के लिए 9 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। नशा तस्करी तथा सोने के बिस्कुट तस्करी के आरोपों में उलझे नेता प्रतिपक्ष के लिए अदालत से मिला स्टे राहत जरुर है।

अब इस मामले में 9 नवंबर को जहा फाजिल्का कोर्ट में जारी गैर जमानती वारंट पर सुनवाई होगी वही उसी दिन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले पर पंजाब सरकार भी अदालत के हुक्मों पर अपना पक्ष रखेगी और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर अगला हुक्म सुनाएगी।

– सुनीलराय कामरेड

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