लुधियाना : कथावाचक रणजीत सिंह ढडरिया वाले के काफिले पर हमला करने के मामले की अगली सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायधीश जसबीर सिंह कंग ने 7 अक्टूबर निर्धारित की है। शिकायकर्ता द्वारा सिख कथावाचक रणजीत सिंह ढडरिया वाले के काफिले पर लुधियाना में हमला करने के मामले में दमदमी टकसाल चीफ़ हरनाम सिंह धुम्मा को आरोपी बनाने की माँग को लेकर अदालत में दायर की गई अर्जी पर आज बहस की गई। लेकिन आरोपी पक्ष के वकीलों द्वारा फिलहाल बहस नहीं की गई।
वही अदालत ने अगली पेशी पर सिविल अस्पताल के डॉक्टर को भी तलब किया है जिन्होंने दो आरोपियों अमरजीत सिंह व गुरविंदर सिंह को ऑसिफि केशन टेस्ट रिपोर्ट में उन्हें 18 वर्ष से अधिक उम्र का बताया था । इनके वक़ील डॉक्टर पर जिरह करना चाहते है। उल्लेखनीय है कि ढडरिया वाले के काफिले पर 17 मार्च 2016 को बाढेवाल पुल के पास 30-40 हथियारबंद लोगों ने छबील पिलाने के बहाने तेजधार हथियारों के साथ हमला कर दिया था व बाबा को मारने की नीयत से उस पर गोलियां भी चलाई गई थी।
जिसमें बाबा के साथी भूपिंदर सिंह निवासी खासी कलां की मौत हो गई थी। जिसके बाद पीएयू पुलिस ने बाबा के ड्राइवर कुलविंदर सिंह की शिकायत पर आरोपियों गगनदीप सिंह उर्फ गगन, हरदेव सिंह, मनजीत सिंह, जसप्रीत सिंह जस्सा, सतनाम सिंह उर्फ सत्ता, मनवीर सिंह महंत, गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी, सुखविंदर सिंह उर्फ सोनू, गुरमीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, गुरनाम सिंह, प्रीतम सिंह, अमरजीत सिंह व गुरविंदर सिंह गोल्डी के खिलाफ धारा 302 व 307 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था।
– सुनीलराय कामरेड