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विवाहिता को जिंदा जलाने वाले पति व सास को आजीवन कारावास

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लुधियाना: विवाहिता को मिट्टी का तेल से जिंदा जलाकर उसकी हत्या करने के दोषी पति व सास को स्थानीय अतिरिक्त सत्र न्यायधीश वरिंदर अग्रवाल की अदालत ने आजीवन कारावास व 10-10 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाईं है। शिकायतकर्ता के मुताबिक़ आरोपी गुरदीप सिंह की शादी उनकी पुत्री मंदीप के साथ 1999 को हुई थी,जिसके बाद उनके तीन बच्चे पैदा हुए। शादी के बाद से ही आरोपी उनकी पुत्री से मारपीट करता रहता था व उनकी पुश्तैनी जायदाद से हिस्सा माँगता रहता। मारपीट के बाद कई बार आरोपी ने उसे घर से निकाल दिया था, लेकिन पंचायती सहमति के आधार पर मामला निपट जाता।

शिकायतकर्ता के मुताबिक़ उन्हें फ़ोन आया कि आरोपियों ने उनकी पुत्री पर मिट्टी का तेल डाल कर उसे जला दिया है, लेकिन डर के कारण आरोपी गुरदीप सिंह उनकी पुत्री को अस्पताल ले गया है। जब वोह वहां पहुँचे तो मंदीप की मौत हो गई। आरोपियों के विरुद्ध पुलिस थाना मेहरबान ने मृतक मंदीप कौर के पिता अवतार सिंह की शिकायत पर 19 अगस्त 2011 को धारा 302 आई पी सी के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने आरोपियों पति गुरदीप सिंह व सास शविंदर कौर को विवाहिता मंदीप कौर की हत्या का दोषी पाते हुए उन्हें उपरोक्त सज़ा सुनाई।

(सुनीलराय कामरेड)

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