लुधियाना : स्थानीय ज्यूडिशयल मजिस्ट्रेट फस्र्ट क्लास की जिला अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए राखी सांवत को चौबीस घंटे पहले दी गई जमानत याचिका को रदद करते हुए उसकी गिरफतारी का वारंट जारी कर दिया। भगवान वाल्मीकी जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बीते कल वीरवार को इसी अदालत में ज्यूडिशयल मजिस्ट्रेट विश्व गुप्ता के सामने बेहद गोपनीय तरीके से राखी सांवत ने सरेंडर किया था। विशेष बात यह थी कि इस दौरान राखी ने अपनी पहचान छुपाए रखने के लिए बुर्का पहना था। मानयोग न्यायधीश जी ने राखी को जमानत देते हुए आज शुक्रवार को पुन: अदालत में अपने वकीलों के साथ पेश होने की हिदायत दी थी परंतु वह अदालत में आज पेश ना हुई। मानयोग जज साहिब ने राखी के जमानतियों को भी नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को रखी गई है।
जानकारी मुताबिक भगवान वाल्मीकि जी के बारे में अभद्र टिप्पणी के केस में बुरी तरह फंसी बालीवुड आइटम गर्ल राखी सावंत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। वीरवार को इस मामले में लुधियाना की माननीय विश्व गुप्ता की अदालत में चल रहे केस में सुनवाई से एक दिन पहले ही राखी सावंत ने मीडिया से बचते बचाते बुर्के में कोर्ट पहुचंकर आत्म संपर्ण किया था तथा अपनी जमानत करवाकर दस मिनट में निकल गई थी।
माननीय जज द्वारा राखी सावंत को आज केस की तारीख होने के कारण पुन: उपस्थित रहने के आदेश सुनाए थे। आज पूरा दिन मीडिया अदालत के बाहर अपने कैमरे लेकर जमा रहा। लेकिन राखी सावंत अदालत नहीं पहुंची। इस दौरान राखी सावंत के पेश न होने पर माननीय न्यायधीश विश्व गुप्ता ने राखी सावंत की जमानत रद्द कर दी तथा पुन: गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश सुनाये। इसके साथ ही मामले की अगली तिथि 7 अगस्त तय कर दी है। उल्लेखनीय है कि लुधियाना के एक वकील ने भगवान वाल्मीकि जी के बारे में अभद्र टिपपणी करने के मामले में राखी सावंत के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज करवाई हुई है।
इस मामले में बार बार समन जारी होने के बावजूद राखी सावंत के पेश न होने पर अदालत ने गिरफतारी वारंट जारी कर दिये थे। लुधियाना पुलिस राखी की गिरफतारी के लिए दो बार मुंबई भी गई लेकिन खाली हाथ लौट आई। राखी ने गिरफतारी से बचने को मुंबई हाईकोर्ट की भी शरण ली थी। अदालत ने उसे कुछ राहत देते हुए लुधियाना अदालत में पेश होने को कहा था लेकिन फिर भी राखी पेश नहंी हुई थी। अब यकायक कल राखी सावंत पेश होकर जमानत तो ले ली लेकिन अदालत द्वारा आज सुनवाई पर पुन: उपस्थित होने के आदेश के बावजूद वह पेश नही हुई। जिस पर अदालत ने उपरोक्त फैसला सुनाया।
– सुनीलराय कामरेड