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कमेटी उपसचिव समेत 3 मुलाजिमों के काम पर लगी रोक

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लुधियाना-अमृतसर : शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा वर्ष 2014 में आनंदपुर साहिब स्थित महज 13 मरले के स्थान पर बनी कोठी खरीद के मामले में दायर एक केस की सुनवाई करते हुए सिख गुरूद्वारा जडूशियल कमीशन ने जहां वर्ष 2011 से 2016 तक कार्यशील रही कमेटी के कार्यकारिणी के 6 सदस्यों को 19 अगस्त के लिए सम्मन जारी करते हुए पेश होने का हुकम सुनाया है, वही कमेटी के चार अधिकारियों को भी तत्काल काम करने पर रोक लगा दी है।

मानयोग कमीशन द्वारा 5 अगस्त को सुनाए फैसले के बारे में जानकारी देते हुए पार्टीशनकर्ता जत्थेदार बलदेव सिंह सिरसा ने बताया कि कमेटी प्रबंधों के अंतर्गत तख्त श्री केसगढ़ साहिब के मैनेजर स. सुखविंद्र सिंह ग्रेवाल, उपमैनेजर स. हरजिंद्र सिंह पटटी द्वारा कमेटी अधिकारियों की सहमति और मिली भगत के चलते 13 मरले स्थान वाली कोठी 70 लाख रूपए में खरीदकर एक साल बाद वही जमीन (13 मरले) 2 करोड़ 70 लाख रूपए तख्त श्री केसगढ़ साहिब के नाम रजिस्ट्री करवाकर गुरूघर की गोलक में 2 करोड़ रूपए का चूना लगाया गया था।

उन्होंने बताया कि उस बनती 2 करोड़ रूपए की रकम 18 फीसदी ब्याज सहित दोषी मुलाजिम और अधिकारियों से वसूलने के लिए एक पाटीशन 4 अगस्त को सिख गुरूद्वारा जडूशियल कमीशन में दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई करते कमीशन ने तत्कालीन कार्यकारिणी के महासचिव सुखदेव सिंह भौर, वरिष्ठ उपप्रधान रघुजीत सिंह विर्क, जूनियर उपप्रधान केवल सिंह बादल, कार्यकारिणी सदस्य करनैल पंजोली, राजिंद्र सिंह मेहता, र्निवहल सिंह जोहला को 19 अगस्त के लिए सम्मन जारी किए है। स. सिरसा ने बताया कि अदालत ने आनंदपुर साहिब के तत्कालीन प्रबधंक जो अब उपसचिव सुखविंद्र सिंह रेवला, उपप्रबंधक हरजिंद्र सिंह पटटी समेत कुल 4 कर्मचारियों के काम करने पर भी रोक लगा दी है।

उन्होंने बताया कि कमीशन ने एक अन्य हुकम जारी करते हुए कमेटी प्रधान प्रो. कृपाल सिंह बडूंगर को हुकम दिया है कि वह अपनी आगामी कार्यवाही में एक हाईपावर जांच कमेटी का गठन करके समूचे मामले की जांच 2 महीने के अंदर करवाएं और उसकी समस्त रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में कमीशन को सौंपे। अदालत ने यह भी लिखा है कि अगर जांच निर्धारित समय में ना हुई तो वह सीधे तौर पर ही एसएसपी रोपड़ को हिदायत करके दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएंगी।

– सुनीलराय कामरेड

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