जोधपुर : राजस्थान के जोधपुर में फिल्म एक्टर सलमान खान के बहुचर्चित हिरण शिकार मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से हिरणों का पोस्टमार्टम करने वाले पशु चिकित्सक के खिलाफ दर्ज मामले की प्रतिलिपि एवं आरोप पत्र न्यायालय में पेश करने संबंधी प्रार्थना पत्र को अदालत ने खारिज कर दिया तथा अंतिम बहस के लिए 6 जुलाई की तिथि तय की है। जोधपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवचन्द खत्री ने इस प्रार्थना पर गत 30 मई को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रक्षा था।
अभियोजन पक्ष की ओर से यह प्रार्थना पत्र अंतिम बहस से पूर्व लगाया था और अदालत से आग्रह किया कि हिरणों का पोस्टमार्टम करने वाले पशु चिकित्सक नेपालिया के खिलाफ दर्ज एफआईआर एवं इस संबंध में पेश आरोप पत्र अदालत में पेश कराया जाए लेकिन न्यायालय ने इस पर सुनवाई कर खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1998 में 1 एवं 2 अक्टूबर की रात में जिले के कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरणों का शिकार करने के मामलें में सलमान खान के साथ-साथ सैफअली खान एवं अभिनेत्री तब्बू, नीलम, सोनाली बिंद्रे सहित एक स्थानीय व्यक्ति दुष्यंंत सिंह को सहआरोपी बनाया गया है।
शिकार के समय ये लोग सलमान के साथ बताए गए है। अदालत में अब इस मामलें में 6 जुलाई को अंतिम बहस होगी। इसके अलावा सलमान खान के खिलाफ भवाद गांव एवं घोड़ा फार्म हाउस में भी हिरणा शिकार के मामले थे लेकिन उच्च न्यायालय ने इन दोनों मामलों में सलमान को बरी कर दिया तथा शिकार में इस्तेमाल हथियार की लाईसेंस अवधि समाप्त होने के कारण आम्र्स एक्ट के तहत भी वन विभाग ने अलग से मामला दर्ज कराया गया था। इस मामलें वह निचली अदालत से ही बरी हो चुके है।