दक्षिण त्रिपुरा की एक अदालत ने आज नाबालिग लड़की के यौन शोषण में मामले में दोषी उसके पिता को मृत्युपर्यंत उम्रकैद की सजा दी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौतम देवनाथ ने जोबान सेन को भारतीय दंड विधान की धारा 376.2.(एन) और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए मृत्युपर्यंत उम्रकैद की सजा सुनाई।
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