नई दिल्ली/जोधपुर : काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद सलमान खान के लिए अच्छी खबर है। लंबे सस्पेंस के बाद सलमान के केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला अब तीन बजे के बाद आएगा। जज रविंद्र जोशी ही सुनवाई कर रहे हैं, जिनका शुक्रवार को तबादला कर दिया गया था। फिलहाल कोर्ट में जज साहब सरकारी पक्ष को सुन रहे हैं जिन्होंने जमानत का विरोध किया है।
कोर्ट लगने के साथ ही जज ने दोनों ही पक्षों को फिर से अपनी दलीलें रखने के लिए कहा। इस दौरान सलमान के वकीलों ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि उन्हें गलत फंसाया जा रहा है। सलमान हर पेशी पर आए हैं आर्म्स एक्ट मामले में भी उन्हें निर्दोष ठहराया गया था ऐसे में उनकी सजा सस्पेंड की जाए।
इस मामले में सुबह 10.30 बजे सुनवाई शुरू हुई थी। सुनवाई के दौरान सलमान खान के वकील महेश बोरा और हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट में दलील दी कि सलमान खान निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है. इसके साथ ही उन्होंने सलमान के आर्म्स एक्ट में बरी किए जाने के मामले का भी हवाला दिया। सलमान के वकीलों की तरफ से दलील दी गई कि ‘सलमान हर सुनवाई पर कोर्ट में हाजिर रहे. उन्हें कई केस में जमानत भी मिली। उन्होंने कभी जमानत का दुरुपयोग नहीं किया।’
Live Updates
- सलमान की बहन अलवीरा और बॉडीगार्ड शेरा कोर्ट से निकल कर होटल की तरफ रवाना हो गए हैं।
- सलमान खान की जमानत पर सुनवाई पूरी हो चुकी है. लंच के बाद करीब दो बजे फैसला आएगा।
- सलमान के वकील ने कोर्ट में कहा है कि सलमान ने पहले भी जमानत की सारी शर्तें मानी हैं. साथ ही वकील ने कहा है कि जिस बंदूक की गोली से हिरण की मौत हुई है। वह सलमान की नहीं है. निचली अदालत पहले भी सलमान को जमानत दे चुकी हैं।
- लंच के बाद सलमान की जमानत पर फैसला आ सकता है।
- सरकारी वकील महिपाल बिश्नोई सलमान की जमानत का विरोध कर रहे हैं। सलमान के वकील महेश बोड़ा ने कहा है कि सलमान को बाकी मामलों में भी जमानत मिलती रही है। इसलिए अब भी उनको जमानत मिल जानी चाहिए। सरकारी वकील ने कहा है कि हिरण को गोली लगी थी और इसका मेडिकल प्रमाण और गवाह दोनों मौजूद हैं।
- बता दें कि अगर सेशंस कोर्ट से सलमान को जमानत मिल गई तो उनकी जमानत का ऑर्डर पहले ट्रायल कोर्ट में जाएगा, फिर उसके बाद ट्रायल कोर्ट सलमान की रिहाई का ऑर्डर सेंट्रल जेल में भेजेगी। उसके बाद ही सलमान जेल से रिहा हो सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में शाम तक का समय लग सकता है।
- सलमान की जमानत पर कोर्टरूम में सुनवाई शुरु हो चुकी है। कोर्ट में सलमान के वकील ने कहा है कि सलमान ने हमेशा कोर्ट के साथ सहयोग किया है. वह भगोड़े नहीं हैं।
- सलमान की जमानत पर कोर्टरूम में सुनवाई शुरु हो चुकी है।
- सीजेएम देव कुमार खत्री सेशन जज रवींद्र कुमार जोशी से मुलाकात के बाद कोर्ट से निकले।
- सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी सेशन कोर्ट पहुंचे।
- सलमान के वकील, बहन अलवीरा, बॉडीगार्ड शेरा और मैनेजर पहुंचे सेशन कोर्ट।
- खत्री ने ही सुनाई थी सलमान को पांच साल की सजा।
- सीजेएम देव कुमार खत्री से किया परामर्श।
- सेशन जज रवींद्र कुमार जोशी पहुंचे कोर्ट।
हालांकि सरकारी वकील ने सलमान को जमानत दिए जाने की दलील का विरोध किया. सरकारी वकील ने सलमान की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि सलमान आदतन अपराधी हैं। उनके केस में गवाही पुख्ता है और रिहाई तक सलमान का जेल में ही रहना उचित होगा. वहीं, सलमान के इस केस से जुड़े रिकॉर्ड भी कोर्ट में पेश किए गए। इससे पहले कोर्ट में सलमान का केस 15वें नंबर पर लिस्टेड था, जोकि बाद में पहले नंबर पर कर दिया गया। मामले की सुनवाई से पहले सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी और सलमान को सजा सुनाने वाले सीजेएम देव कुमार खत्री के बीच चैंबर में करीब आधे घंटे तक बातचीत भी हुई।
मामले की सुनवाई से पहले करीब सवा दस बजे सलमान की बहनें अलविरा, अर्पिता, उनके वकील और बॉडीगार्ड शेरा कोर्ट पहुंचे। उनके कोर्ट पहुंचने के दौरान जज मीडियाकर्मियों ने उन्हें घेर लिया तो सलमान के बॉडीगार्ड ने उनके साथ धक्कामुक्की कर डाली, जिसके बाद पुलिस ने सलमान के दूसरे बॉडीगार्ड को कोर्ट के अंदर जाने से रोक दिया।
इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा शुक्रवार को 140 से अधिक जजों का तबादला कर दिया गया, जिनमें सलमान को पांच साल कैद की सजा सुनाने वाले और उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करने वाले जज जोशी भी शामिल हैं। गौरतलब है कि शुक्रवार को सलमान की ओर से उनके वकील ने सजा के खिलाफ और बेल दिए जाने को लेकर सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। लेकिन कोर्ट ने पूरे मामले पर बहस पूरी होने के बाद दोनों मामलों में फैसला शनिवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।
उधर, सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी का कहना है कि अदालत ने पूरा मामला सुन लिया है। अब यह जज पर निर्भर करता है कि वह मामले की सुनवाई करेंगे या नहीं. उनका कहना है कि यह सजा के निलंबन का मामला है, कोई नियमित जमानत का मामला नहीं. उनका कहना था कि ट्रांसफर के बावजूद जज का फैसला सुनाना ठीक नहीं।
बता दें कि याचिका पर सुनवाई कर रहे जोधपुर सेशंस कोर्ट के जज रवींद्र कुमार जोशी का तबादला हो गया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने देर रात 87 जजों के एकमुश्त तबादलों का आदेश जारी किया है, जिसमें जोशी का नाम भी शामिल है।
ये ट्रांसफर इसलिए अहम है क्योंकि जोधपुर सेशंस कोर्ट में आज सुबह साढ़े दस बजे सलमान खान की बेल पर सुनवाई होनी है. शुक्रवार को बेल पर सुनवाई करते हुए जज रवींद्र जोशी ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब उनका ट्रांसफर सिरोही हो गया है।
जोशी की जगह लेंगे चंद्रकुमार
जोशी की जगह जोधपुर सेशंस कोर्ट के नए जज अब चंद्रकुमार सोंगरा होंगे। ऐसे में इस बात पर सस्पेंस बना है कि मौजूदा जज का तबादला होने के बाद बेल पर सुनवाई कौन करेगा। हालांकि, जानकारी के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि चंद्रकुमार आज चार्ज नहीं संभालेंगे। अगर ऐसी स्थिति बनती है और जोशी भी सुनवाई नहीं करते हैं तो मुमकिन है कि बेल याचिका किसी और कोर्ट को ट्रांसफर कर दी जाए। रुटीन में ऐसा होता रहा है।
ये ट्रांसफर इसलिए अहम है क्योंकि शुक्रवार को जज रवींद्र जोशी ने जमानत पर बहस के दौरान ये टिप्पणी की थी, वो कोर्ट ऑर्डर को तफ्सील से देखेंगे और उन्होंने सलमान के वकील की तमाम दलील सुनने के बाद बेल पर फैसला आज तक के लिए टाल दिया था।
ऐसे में बेल पर सुनवाई रवींद्र जोशी के बजाय नए जज चंद्रकुमार करते हैं या फिर किसी और कोर्ट में बेल याचिका जाती है तो इस बात की भी आशंका है कि सलमान को आज भी राहत न मिल पाए।
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